Sonbhadra: मरम्मत के नाम पर किसान के दरवाजे से उठा ले गए ट्रैक्टर, डीलर सहित पांच पर एफआईआर

Sonbhadra: घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक किसान का ट्रैक्टर मरम्मत के नाम पर उठा ले जाने के मामले में डीलर सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज किया।

Update: 2022-10-30 14:45 GMT

FIR। (Social Media)

Sonbhadra: घोरावल कोतवाली क्षेत्र (Ghorawal Kotwali area) के एक किसान का ट्रैक्टर मरम्मत के नाम पर ले जाकर अपनी एजेंसी में खड़ा कराने और इसके एवज में उससे एक लाख उगाहने की कोशिश, डीजल, सेल्समैन सहित पांच के लिए भारी पड़ी है। पीड़ित की तहरीर पर घोरावल पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से संबंधितों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

यह है पूरा प्रकरण

घोरावल कोतवाली क्षेत्र के कन्हारी निवासी युधिष्ठिर बैसवार ने पुलिस को दी तहरीर में अवगत कराया है कि उसने एएन आटोमोबाइल, राजगढ़, मिर्जापुर से मैसी कंपनी का टैफे ट्रैक्टर खरीदा था। गत 18 मार्च को कंपनी के डीलर संतोष पटेल, सेल्समैन कमलेश बिंद उसके घर आए और उसके ट्रैक्टर को जबरिया यह कहकर लेते गए कि इसकी सर्विसिंग और मरम्मत करनी है। इसके बाद ट्रैक्टर देने में आना-कानी करने लगे। आरोप है कि इसके एवज में एक लाख की मांग की गई। न देने पर गत 21 सितंबर को उक्त दोनों आरोपी तीन अन्य साथियों के साथ उसके घर पहुंच गए और रुपये की मांग की। इंकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई।

आरोप लगाया गया है कि जल्द रुपये की व्यवस्था न करने पर, ट्रैक्टर दूसरे को बेच देने की भी धमकी दी गई। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से गत शनिवार को घोरावल थाने पहुंचकर तहरीर दी गई, जिसके क्रम में ट्रैक्टर एजेंसी के डीलर संतोष पटेल, सेल्समैन कमलेश बिंद और तीन अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 452, 392 और दलित उत्पीडन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक प्रकरण की सच्चाई जांची जा रही है।

बकरीद पर बैल की बलि देने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

मंची पुलिस ने महुली गांव में बकरीद पर बैल की बलि देने के मामले में आरोपी पाए गए महुली निवासी शमसेर, सिरताज, सलाद्दीन उर्फ सलाउ, रियासत और सोबराती पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दावा किया गया है कि आरोपियों का एक संगठित गिरोह है और इनके द्वारा आर्थिक लाभ के लिए बैल खरीदकर, बैल काटने, मांस बेचने और इसका साक्ष्य छिपाने का कार्य किया जा रहा है।

बालचरन यादव और संजय यादव के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई

वहीं, मांची थाना क्षेत्र के धोबी में संपत्ति हड़पने के लिए राजरूप यादव की गई हत्या के मामले में भी धोबी निवासी बालचरन यादव और संजय यादव के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक राजरूप ने अपनी संपत्ति बहन बेचनी देवी के लड़की के नाम वसीयत कर दिया था। इसी से खफा होकर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए आरोपियों की हत्या कर दी। मामले में आरोपी बालचरण यादव का एक गैंग होने का दावा किया गया है, जिसको लेकर बालचरन यादव और संजय यादव के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है।

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