Sonbhadra: उचित दर दुकानों के जरिए होगी ई-स्टांप की बिक्री, गांव स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर तैयारियां तेज
Sonbhadra: शासनादेश में दिए गए व्यवस्था के क्रम में प्रदेश के स्टांप आयुक्त की तरफ से उचित दर दुकान स्वामियों को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (एसीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है।;
Sonbhadra: ई-स्टांप की खरीदारी के लिए अब कस्बों या जिला मुख्यालयों का रूख नहीं करना पड़ेगा। इसकी ग्राम स्तर पर ही बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए शासन की तरफ से उचित दर दुकानों को ही, प्राधिकृत संग्रह केंद्र का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक दुकानदारों से आवेदन भी मांगे गए हैं।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहदेव कुमार मिश्र ने बताया कि ई-स्टापिंग (तृतीय संशोधन) नियमावली के नियम-13 के तहत शासन की तरफ से उचित दर दुकानदारों को प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाये जाने के लिए अधिकृत किए जाने की व्यवस्था दी गई है। शासनादेश में दिए गए व्यवस्था के क्रम में प्रदेश के स्टांप आयुक्त की तरफ से उचित दर दुकान स्वामियों को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (एसीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है।
ऐसे उचित दर दुकानदार होंगे, इस योजना के पात्र
-उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 के अधीन नियुक्त सभी वैध उचित दर दुकानदार संग्रह केंद्र के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दुकानदारों को कंप्यूटर/लैपटाप/इंटरनेट कनेक्शन और स्टाॅक होल्डिंग कारपोरेान आॅफ इंडिया लिमिटेड (सीआरए) द्वारा निर्देशित प्रिंटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एसीसी के रूप में कार्य करने के इच्छुक उचित दर दुकानदारों को स्टाॅक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर (केवाईसी अभिलेखों के साथ) पंजीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्टाॅक कारपोरेशन आफ इंडिया आवेदन करने वाले उचित दर दुकानदारों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/आयुक्त स्टांप से अनुमोदनोपरांत अनुबंध निष्पादित कराने की कार्रवाई कराएगा। जिन दुकानदारों का इस योजना के तहत चयन होगा, उन्हें कंप्यूटर और ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के संबंध में आधारभूत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
आवेदन करते समय इन बातों का रखना होगा ख्याल
गांव में स्थित उचित दर दुकानों यानी कोटे की दुकानों को ई-स्टांप की बिक्री के लिए प्राधिकृत संग्रह का दर्जा देने के निमित्त आए शासनादेश को लेकर एडीएम ने सोमवार को संबंधित विभाग के लोगों के साथ बैठक की। बताया गया कि ई-स्टाम्प विक्रय करने के लिए, एसीसी के रूप में कार्य करने के लिए, सभी इच्छुक उचित दर विक्रेता आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ, आधार कार्ड-पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक एकाउंट का पूरा विवरण, बैंक पासबुक की छायाप्रति, दो रंगीन फोटो, चरित्र प्रमाण-पत्र, एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लिेख करना होगा कि विक्रेता के विरूद्ध कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। आवेदन तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।