Sonbhadra News: गोपाल हत्याकांड के दोषी को मिली उम्रकैद, पुरानी रंजिश को लेकर की थी हत्या, जंगल में फेंक दिया था शव

Sonbhadra News: शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाई।

Update: 2022-11-19 12:11 GMT

Sonbhadra News Life imprisonment for Gopal murder case (Social Media)

Sonbhadra News: सात वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर शिवकुमार बैगा की हत्या करने और घटना का पता किसी को न चलने पाए, इसके लिए शव जंगल में फेंक देने के मामले में दोषी मुन्नालाल चेरो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाई। दोषी मुन्नालाल को उम्रकैद के साथ 40 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड जमा होने के बाद उसमें से 30 हजार मृतक की पत्नी को प्रदान किए जाएंगे।

यह है पूरा प्रकरण

अभियोजन कथानक के मुताबिक कोन थाने के हर्रा टोला निवासी रजवंती देवी ने गत 28 जून 2015 को कोन थाने में पहुंचकर तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके पति 25 जून 2015 को शाम 5 बजे उसके सगे भाई को बस पर बैठाने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 27 जून 2015 को पता चला कि एक शव बेढ़वा जंगल मे फंेका गया है। जाकर देखा तो घर से एक किमी दूर जंगल मे सफेद प्लास्टिक के बोरे में पत्थर की आड़ में उसके पति का शव फेंका पड़ा था। जंगली जानवर उसे जगह-जगह नोंच दिए थे। कपड़े और चप्पल से शव की पहचान हुई।

आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते मुन्नालाल चेरो पुत्र स्व. बंधु चेरो ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करके शव को छुपा दिया था। तहरीर पर धारा 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए मुन्नालाल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के साथ ही गवाहों के बयान पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय नपे राज्य सरकार की तरफ से दलीलें पेश की।

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