Sonbhadra News: दो दोस्तों ने नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, मिला आजीवन कारावास, पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर जंगल में ले जाकर की वारदात

Sonbhadra News: दोनों दोषियों को दो-दो लाख अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर, एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से प्रसन्नता जताई गई है और इसे न्याय की जीत बताया गया है।

Update: 2024-01-26 15:30 GMT

Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: अनूसचित जाति की एक नाबालिग को पहले प्रेमजाल में फंसाने, इसके बाद जंगल में ले जाकर दो दोस्तों द्वारा उसके साथ बारी-’बारी दुष्कर्म किए जाने के सनसनीखेज मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत की तरफ से अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया और दोनों दोषियों मुकेश राय उर्फ छोटे और उसके दोस्त अजमेर आलम को यह सजा बृहस्पतिवार को सुनाई गई। मामले में दोनों दोषियों को दो-दो लाख अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर, एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से प्रसन्नता जताई गई है और इसे न्याय की जीत बताया गया है।

जनवरी 2016 में हुई थी वारदात

अभियोजन कथानक के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति गत नौ जनवरी 2016 को कोन थाने पहुंचा और पुलिस को एक तहरीर दी। बताया कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष है, गत चार जनवरी .2016 की दोपहर दो बजे घर से सिलाई मशीन का धागा लेने के लिए सलैयाडीह बाजार गई हुई थी। वहां से वह सामान लेकर वापस आने लगी तो रास्ते में मुकेश राय छोटू पुत्र भोला राय और अजमेर पुत्र महबूब अली मिल गए और उसकी लड़की को रास्ते में पकड़ कर जबरिया कुड़वा जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ बारी-बारी बलात्कार किया।

दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट में दर्ज किया गया था केस

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोन पुलिस ने मामले में 376घ आईपीसी, पॉक्सो एक्ट और 3 (2) 5 एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चार्जशीट अदालत में प्रेषित कर दी गई जहां सुनाई के दौरान न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषसिद्ध पाया और उक्त दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही, दो लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इन-इन अपराधों में पाया गया दोषी और यह मिली सजा

दुष्कर्म के लिए दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास, 50 हजार अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, एक लाख अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रेम संबंध की आड़ लेने की कोशिश नहीं आई काम, भुगतनी पड़ेगी सजा

बताते चलें कि इस मामले में आरोपियों ने कथित प्रेम संबंध का भी आड़ लेने की कोशिश की। मामले में सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में आरोपी मुकेश राय की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि साक्षियों से परीक्षण के दौरान सामने आया है कि पीड़िता का मुकेश राय से प्रेम संबंध चल रहा था। मौखिक रूप से भी यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि पीड़िता मुकेश के साथ रह भी रही है। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से विरोध करते हुए कहा कि सभी महत्वपूर्ण साक्षी परीक्षित कराए जा चुके हैं। महज डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी रह गई। आरोपी पक्ष ने पीड़िता साक्षी को रिकाल कर जिरह का अवसर दिए जाने की याचना की थी लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया था। बाद में डीएनए टेस्ट भी आ गई जो सजा का महत्वपूर्ण आधार बनी।

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