Supertech Twin Tower Demolition: सुपरटेक ट्विन टॉवर ऐसे होगा ध्वस्त, ट्रिगर बॉक्स से मिलेगा ग्रीन सिग्नल फिर ब्लास्ट
Supertech Twin Tower Demolition: सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त दोपहर ढाई बजे ध्वस्त किए जाएंगे। इस ब्लास्ट में सबसे अहम प्राइमरी और सेकंड्री ब्लास्ट है।
Supertech Twin Tower Demolition: सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त दोपहर ढाई बजे (Supertech Twin Tower Demolition date time) ध्वस्त किए जाएंगे। इस ब्लास्ट में सबसे अहम प्राइमरी और सेकंड्री ब्लास्ट है। 20 फ्लोर पर प्राइमरी ब्लास्ट किया जाएगा इसमें एपेक्स टावर के बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर, 2,6,10,14,18,22,26 और 32 है। इसे 100 प्रतिशत रिचार्ज किया गया है। ये पिलर को ब्लास्ट कर इमारत को नीचे आने के लिए प्रेशर बनाएंगे। दोनों टावर में आठ फ्लोर ऐसे है जिसमें सेकंड्री ब्लास्ट किया जाएगा इसमें दोनों टावरों 4,8,12,16,20,24,28 और 30 है। ये ग्रेवटी के अनुसार दोनों टावर को नीचे लेकर आएंगे। इसे 40 प्रतिशत रिचार्ज किया गया है।
दोनों ब्लास्ट में क्या होगी टाइमिंग इसे समझना जरुरी
टावरों को गिराने के लिए दो ब्लास्ट (प्राइमरी और सेकेंडरी) होंगे। प्राइमरी ब्लास्ट का सिक्यूसेंस 0 से 7.0 सेकंड का होगा। इसी तरह सेकेंडरी ब्लास्ट 0 से 3.5 सेकंड का होगा। दोनों इमारत नौ सेकंड जमीदोज हो जाएंगी।
एक्सपर्ट ने बताया कि काउंटडाउन शुरू होते ही स्पार्क को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया जाता है। जीरो होते ही प्लग दबा कर स्पार्क होगा और इस अंतराल पर विस्फोट होगा। इसके लिए 9 हजार 600 होल में डिले डटोनेटर लगाए गए है। जिसमे टाइमिंग सेट की गई है। ये टाइमिंग के अनुसार ही ब्लास्ट होंगे।
क्या है ट्रिगर रिमोर्ट इसे समझे
ट्रिगर रिमोट एक छोटा सा बाक्स होता है। जिससे स्पार्क पैदा करने के लिए करंट फ्लो किया जाता है। ये ब्लास्ट नॉन इलेक्ट्रिकल है इसलिए इसे चार्ज किया जाएगा। इसमें दो वायरिंग है जिसे मैन वायरिंग से जोड़ा जाएगा। चार्जिंग के लिए 15 बार चक्के को घुमाना होगा। रेड लाइट ऑन होते ही ग्रीन बटन (button to trigger twin tower demolition) को दबा दिया जाएगा। इसे दबाते ही प्राइमरी और फिर सेकंड्री ब्लास्ट होगा। यहां किए होल में मिनिमम 2.5 ग्राम और मैक्सिमम 1 केजी तक एक्स्प्लोसिव को भरा गया है।
एक घंटे के लिए नो फ्लाई जोन
ध्वस्तीकरण के समय एक घंटे के लिए नो फ्लाई जोन रहेगा। करीब दो से तीन बजे तक। इसके लिए गाजियाबाद हिंडन एयरबेस को लिखा जा चुका है। आज से 31 अगस्त तक ड्रोन का संचालन नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 अंतर्गत अपराध होगा।