Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है।
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आज 25 जनवरी 2023 को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है। जमानत अवधि के दौरान अशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नही रहेगा। जमानत मिलने के हफ्ते के अंदर ही उसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ना होगा। आशीष मिश्रा कि जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच ने फैसला सुनाया है। बता दें कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चनौती दी थी।
यूपी सरकार ने जमानत का किया विरोध
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि चश्मदीद ने आशीष मिश्रा को घटना के समय मौके से भागते देखा था और यह बात चार्जशीट में भी है। सरकार ने कहा था कि यदि आशीष मिश्रा को जमानत दी गई तो समाज पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह अपराध गंभीर श्रेणी का है।
क्या था पूरा मामला
बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसान सड़कों पर उतर आए थे। किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का विरोध करने की थी। किसान सड़क पर जा रहे थे उसी दौरान तेज रफ्तार में एक कार आई किसानों को कुचलते हुए आगे जाकर पलट गई। जिसके बाद में मौके पर हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।