Unnao News: 13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत, उन्नाव न्यायलय में अधिक से अधिक वाद कराएं निस्तारित

Unnao News: उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का आम जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार कराये जाने के लिए जनपद न्यायालय उन्नाव से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

Report :  Shaban Malik
Update:2024-06-14 16:11 IST

13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत, उन्नाव न्यायलय में अधिक से अधिक वाद कराएं निस्तारित: Photo- Newstrack

Unnao News: जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का आम जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार कराये जाने के लिए जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा जनपद न्यायालय उन्नाव से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले 13 जुलाई को लोक अदालत लगेगी जिसमें लोगों के अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब और कहां

उन्नाव जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई दिन शनिवार को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय उन्नाव, परिवार न्यायालय, एम0ए0सी0टी0 न्यायालय, समस्त बाहय न्यायालयय, उपभोक्ता फोरम, राजस्व न्यायालयों, बिजली विभाग, श्रम विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, समस्त तहसीलो एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद उत्तराधिकार से सम्बन्धित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, सुलह/समझौते से निस्तारित होने वाले मामले, बैंक ऋण वसूली प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम, श्रम सम्बन्धी वाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामले, राजस्व सम्बन्धि मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोगता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन0आई0एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल सम्बन्धी अन्य वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद आदि मामलों का सुलह समझौते के आधार में निस्तारण किया जायेगा।

घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेगा प्रचार वाहन

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव मनीष निगम द्वारा बताया गया कि प्रचार वाहन न्यायालय परिसर से रवाना किया जा रहा है प्रचार वाहन उन्नाव शहर होते हुए समस्त तहसीलों, ब्लाकों में जाकर आम जन मानस के बीच घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेगा। आम जन मानस से यही अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क देय नही है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्र न्याय पाएं

इस लोक अदालत में हुए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही होती है। यदि आप किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कार्यालय सें सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं।

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