UP: अब सरकारी सेवकों के लापता होने के 6 महीेने बाद ही वारिस को मिल जाएगी पेंशन व ग्रेच्युटी
लखनऊ: यूपी में सरकारी सेवकों या पेंशनरों के लापता होने के छ: माह बाद ही वारिस को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि मिल सकेगी। अब तक इसके लिए परिवार के सदस्यों को वर्षों भटकना पड़ता था। लेकिन अब इस सिलसिले में राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
यह है व्यवस्था
वित्त विभाग के 20 मार्च 1987 के शासनादेश में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी सेवक अपने सेवाकाल में अचानक गुम हो जाता है, तो एक साल की अवधि बीतने पर परिवारिक पेंशन सहित अन्य भुगतान निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किया जा सकता है।
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भारत सरकार के हैं ये निर्देश
भारत सरकार के पेंशन वेलफेयर विभाग के 24 जून 2013 के शासनादेश में यह व्यवस्था है कि यदि कर्मचारी, पेंशनर या परिवारिक पेंशनर लापता हो जाता है, तो पुलिस में इसकी दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई का संज्ञान लिया जाता है कि कर्मचारी या पेंशनर प्राप्त हुआ या नहीं। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के छ: माह बाद परिवार द्वारा तैनाती के अंतिम कार्यालयाध्यक्ष को पारिवारिक पेंशन व अन्य भुगतान के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें यह व्यवस्था भी है कि पेंशनर को बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जाएगा।
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