UP Election : मेरठ डीएम ने दिए 8 फरवरी से आबकारी दुकानों को बंद रखने के आदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुचारू रूप से मतदान और मतगणना के लिए मेरठ में मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्त होने तक जिले की सभी आबकारी दुकाने बंद रहेंगी।

Published By :  Bishwajeet Kumar
Written By :  Sushil Kumar
Update:2022-02-07 22:52 IST

प्रतीकात्मक तस्वीर 

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में 10 फरवरी को जनपद में स्वतंत्र शांतिपूर्ण और निर्विघ्नं निर्वाचन संचालन के लिए मतदान के समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक जनपद के अंतर्गत आने वाली समस्त आबकारी दुकानों (Excise Shops) को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। समस्त आबकारी दुकाने तथा देशी शराब, विदेशी शराब, बियर मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों तथा भाग की थोक व फुटकर अनुज्ञापनों को 8 फरवरी 2022 की साय 6 बजे से 10 फरवरी 2022 की सायं 6 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो बंद रखने के आदेश दिए हैं।

मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट के0 बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र के अनुपालन में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफएल-16, 17 एफएल-6,7, व 7 सी भांग, एम0ए0-2 व एम0ए0-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाईसेंस यथा पी0डी0-2, एफ0एल0-1, एफ0एल-1ए, एफ0एल0-3 व 3ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2 श्रेणी के अनुज्ञापों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 135ग के खंड-एक में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक अर्थात 08 फरवरी 2022 की सांय 06.00 बजे से 10 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक अथवा 06.00 बजे तक जो बाद में हो तक पूर्णतया बंद रखें जायेंगे।

8 किमी की परिधि में आबकारी दुकानें रहेंगी बंद

उन्होने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 08 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य दिनांक 10 मार्च 2022 को किया जायेगा। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसो में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट के0 बालाजी के अनुसार उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

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