UP: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जल्द मिलेगा 10% आरक्षण
योगी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10 % आरक्षण देने की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अधिकारिक आदेश जारी कर दिया है इसी के साथ अब आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों में 10 % आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
1 फरवरी 2019 के बाद की भर्तीयों में मिलेगा लाभ
बता दें कि विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर स्थिति साफ कर दी है। 1 फरवरी 2019 के बाद भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए और परीक्षा नहीं हुई, उनमें इसका लाभ दिया जाएगा।
आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
गरीब सामान्य वर्ग के लिए 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक
बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को लोकसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जो कि 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक है। हालाँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब सामान्य जाति के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का मुद्दा तो काफी पुराना है लेकिन यह पहली बार है जब किसी खास वर्ग के आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को जोड़ा गया है।