बाहुबली धनंजय सिंह को नोटिस, जमानत निरस्त करने की अर्जी दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को नोटिस जारी की है और उनको विभिन्न आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-03-15 14:59 GMT
फ़ाइल फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को नोटिस जारी की है और उनको विभिन्न आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने उ.प्र. राज्य की अर्जी पर दिया है।

अर्जी पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ 47 हत्या, रेप, अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। कई में लगातार जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत पर छूटे रहने के दौरान यदि अपराध होता है तो सभी केसों में मिली जमानत निरस्त की जाए। जिस पर यह अर्जी दाखिल की गयी है।

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