UP Muharram Guidelines: योगी सरकार ने मोहर्रम को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

UP Muharram Guidelines: योगी सरकार ने मोहर्रम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

Report :  Sandeep Mishra
Published By :  Shreya
Update: 2021-08-14 17:10 GMT

सीएम योगी (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

UP Muharram Guideline: सीएम योगी ने कोविड नियमों के पालन के मद्देनजर सभी मौलानाओं के द्वारा ताजिया जुलुस निकाले जाने को लेकर दिए गए सभी तर्कों को दरकिनार करते हुए एक नई गाइडलाइन आज शनिवार को जारी कर दी है। सरकार की इस गाइड लाइन के बारे में जानकारी देते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी (Avnish Awasthi) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ताजिये घर मे ही रखें जाएंगे। इसके साथ ही मजलिस में भी सिर्फ 50 लोगों के शिरकत करने की अनुमति रहेगी।

सूबे सभी जनपदों के जिला प्रशासन को यह सख़्त आदेश दिए गए हैं कि मुहर्रम के दौरान असमाजिक तत्वों पर कड़ी व पैनी नजर रखी जाए। सरकार में अपने इस आदेशों में कहा है कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग कर व कानून व्यवस्था को चुनोती देने वालों व आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों की आशंका के तहत ही यह आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अंकुश लगा रहे हैं, इसके मद्देनजर भी यह आदेश दिए गए हैं।

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं 

एसीएस होम ने बताया है कि इन आदेशों के तहत अब किसी को भी मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। साथ ही एक स्थान पर एक स्थान पर 50 से अधिक लोग मजलिस को लेकर एकत्रित नही होंगे। सूबे की सरकार ने सूबे के सभी डीएम व एसएसपी/एसपी को यह सख्त निर्देश भी दिए हैं इन नियमो का हर जिले में कढ़ाई से पालन करवाया जाय।

एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मजलिस में जो भी 50 लोग एकत्रित होंगे वो मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन करेंगे।अब सार्वजनिक रूप स्व ताजिये व आलम की स्थापना नही की जा सकेगी। सूबे की योगी सरकार ने सम्वेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात की जाय। 

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