UP News: DGP मुकुल गोयल ने कहा- कोरोना नियमों के तहत दुकानें खुलें और बंद हों, एसपी और कमिश्नर को दिए ये आदेश
UP News: उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने मीडिया से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने जो नियम तय किये हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने मीडिया से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने जो नियम तय किये हैं। उन नियमों के तहत की सूबे में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और बन्द हुआ करेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल ने यह साफ साफ बता दिया कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का समय रात्रि 10 बजे है।
पुलिस बल रात्रि पौने दस बजे से बाजार बंद करने की मुनादी शुरू कर दे। ताकि दस या सवा दस बजे तक दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद सकें। उन्होंने साफ किया कि लखनऊ समेत सूबे के किसी भी जिले में रात्रि साढ़े दस बजे के बाद कोई भी प्रतिष्ठान व दुकान खुली स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश हैं कि रात्रि दस बजे तक राजधानी लखनऊ समेत सूबे के सभी जनपदों में दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द हो जाने चाहिये। लेकिन व्यापारी दस-सवा दस बजे तक अपनी दुकान व प्रतिष्ठान बंद कर लिया करें। इसके बाद पुलिस इन नियमों का पालन करवाने के लिये सख्ती भी करेगी।
डीजीपी ने बताया समय से पहले दुकान बंद करवाने की शिकायतें मिल रही थी
डीजीपी मुकुल गोयल ने यह भी बताया कि उन्होंने राजधानी लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों से कुछ इस तरह की शिकायतें मिल रहीं थीं कि हमारे महकमें के कुछ थानों की पुलिस रात्रि 8 बजे से ही बाजारों में दुकानदारों व व्यापरियों पर अपनी अपनी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के दवाब बना रही थी। उन्होंने कहा कि ये गलत है।
डीजीपी ने सभी एसपी को समय पर दुकान बंद कराने का आदेश दिया
डीजीपी ने बताया कि लखनऊ समेत सूबे के सभी जनपदों के पुलिस कप्तानों व पुलिस कमिश्नर को यह सख्त आदेश दिए गए हैं कि सूबे में किसी भी दुकनदार व व्यापारी से कोई भी पुलिस कर्मी 10 बजे से पहले दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी दवाब नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पुलिस कर्मी सरकार के नियमों के विरुद्ध ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने राजधानी लखनऊ समेत सूबे के अभी जनपदों के दुकानदारों व व्यापरियों से यह अपील भी की है कि अभी कोरोना माहमारी की तीसरी लहर अभी आना बाकी हैं। इसलिए कोविड-19 के इन नियमों का पालन करें।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं भी कोई भी पुलिस कर्मी सरकार के बनाये नियमों से पहले दुकानें या व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की कहता है तो इसकी तत्काल जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दें।डीजीपी ने कहा कि सूबे में कोविड नियमों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।