UP News: अब यूपी सरकार खुद करेगी डीजीपी की नियुक्ति, दो साल का होगा कार्यकाल

UP News: डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएसएसी की ओर से नामित एक अफसर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख गृह सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल रहेंगे।

Report :  Network
Update:2024-11-05 10:04 IST

CM Yogi (photo: social media )

UP News: डीजीपी की नियक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे यह साफ हो गया कि अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य स्तर से ही हो सकेगा। इसके लिए अब यूपीएसएसी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। वहीं डीजीपी का कार्यकाल भी अब दो साल का रहेगा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सालों से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। नई नियमावली बनने के बाद अब सरकार को स्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएसएसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रिटायर्ड जज की अध्यक्षा वाली कमेटी करेगी चयन

डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएसएसी की ओर से नामित एक अफसर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख गृह सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल रहेंगे।

2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात

सुप्रीम कोर्ट 2006 में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों से नई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा की थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की सरकारों ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बना रखी है।

नियमावली बनाने वाला देश का चौथा राज्य

इस तरह से देखा जाए तो डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश अब चौथा राज्य बन गया है। इस नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि अब डीजीपी की नियुक्ति आईपीएस अफसर के बेहतर सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर ही की जाएगी। उन्हीं अफसरों को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए तवज्जो दी जाएगी जिनका कम से कम छह महीने का कार्यकाल बचा हो। वैसे तो डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए की जाएगी, लेकिन अगर सरकार उनके काम से संतुष्ट नहीं होगी तो उन्हें हटा भी सकती है।

अभी तक इस तरह होता था चयन

अभी तक यूपी में डीजीपी चयन की यह व्यवस्था थी कि सरकार पुलिस सेवा में 30 साल पूरा कर चुके उन अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजती थी जिनका कम से कम छह महीने का कार्यकाल शेष बचा हो। उसके बाद यूपीएससी सरकार को तीन अफसरों के नाम का पैनल भेजता था, जिसमें से सरकार किसी एक अफसर को डीजीपी बनाती थी।

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