Unlock 1.0 की नई गाइडलाइन जारी, बदल गए ये नियम, 8 जून से करना होगा पालन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकसर ने अनलॉक 1 में आठ जून से मिलने वाली छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थल खोलने को लेकर जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।
लखनऊः भारत में घोषित अनलॉक 1.0 में कई रियायतें दी गयी। हालाँकि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अभी भी कई प्रतिबन्ध लागू हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रदेश की स्थिति के आधार पर गाइडलाइन भी जारी की। वहीं केंद्र के आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, मॉल आदि खोलने की अनुमति मिलने के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने इस बाबत नई गाइडलाइन जारी की है।
यूपी सरकार की अनलॉक 1 पर नई गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकसर ने अनलॉक 1 में आठ जून से मिलने वाली छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थल खोलने को लेकर जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।
धार्मिकस्थल समेत सार्वजनिक जगहों को खोलने के लिए लेनी होगी इजाजत
इसके अलावा उन स्थलों के खुलने के बाद कोरोना संक्रमण न फैले और दी गयी इन छूटों का सही संचालन कैसे हो इसके लिए भी गाइडलाइन में नियम निर्धारित किये गए।
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सार्वजनिक स्थलों पर करना होगा इन नियमों का पालन
-गाइडलाइन के मुताबिक, मंदिरों में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
-सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्तियों के बीच छह फीट की दूरी होनी जरुरी होगी।
-धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को साफ़ करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
-इसके लिए हर भवन, धर्मस्थल और अन्य स्थानों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
-गेट पर ही श्रद्धालुओं का टैंपरेचर नापा जाएंगे, इसके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था मंदिर परिसर में की जाए।
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-सभी को चेहरा ढककर या मास्क पहनने पर ही एंट्री मिलेगी।
-धार्मिक परिसर में यही किसी तरह की कोई दुकान हैं, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
-धर्मस्थल परिसर में थूकने पर प्रतिबंध है।
धार्मिक स्थलों में की गयी ये तैयारी:
निर्देश के मुताबिक, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य हैं। जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें रोक दिया जायेगा। इसके अलावा सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को एंट्री की अनुमति नहीं है। जो लोग फेस कवर करके नहीं आएंगे, उन्हें भी एंट्री नहीं मिलेगी।
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