पंचायत चुनाव: कोरोना संक्रमित भी होंगे मैदान में, आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन
यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमित है तो वो भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दे सकता है। आयोग ने बताया है, “चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।"
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक, अब कोरोना संक्रमित मरीज चुनाव लड़ने के साथ-साथ मतदान भी कर सकेंगे।
कोरोना संक्रमित प्रत्याशी भी लड़ सकता है चुनाव
जानकारी के मुताबिक, यदि कोई प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव होता है, तो वो प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल 5 व्यक्ति ही मौजूद रहेगें। इसके साथ प्रत्याशी को आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करना जरूरी होगा।
आगोय का निर्देश
बता दें कि सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया, “कोरोना संक्रमित मरीज जो की आइसोलेशन में है, यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। संक्रमित प्रत्याशी स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित नहीं होगा।”
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कोरोना संक्रमित मतदाता भी दे सकता है वोट
वहीं यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमित है तो वो भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दे सकता है। आयोग ने बताया है, “चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में लगे प्रत्येक कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।”
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