Randeep Singh Surjewala: सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

Randeep Singh Surjewala: 23 साल पुराने एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

Update:2023-03-14 16:44 IST

Randeep Singh Surjewala: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मुकदमें में हाजिर न होने पर सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही, अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे के सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मार्च तय की गयी है।

बता दें कि 23 साल पुराने मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला पर आरोप तय किए जाने को लेकर सोमवार को एमपी- एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए दूसरी तारीख देने की अपील की गई थी। कोर्ट ने सुरजेवाला के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा था कि आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर दिया जा चुका है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश (एमपी- एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

जानें क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि वाराणसी के संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया था। रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया तो कांग्रेसी उनसे भिड़ गये।

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