Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के तहखानों और वज़ूखाने का हो वैज्ञानिक सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में मांग
Gyanvapi Case:सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने समेत सभी तहखानों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए।
Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने समेत सभी तहखानों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए।
हिन्दू पक्ष की मांग
दरअसल, हिंदू पक्षकारों ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं। एक याचिका में वजूखाने की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में दस तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग है।
हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि ये कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराया जाए। मौजूदा समय में विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित करके रखा गया है। हिंदू पक्षकार आदि उसके विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है।
हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस क्षेत्र का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है क्योंकि उनके अनुसार वहां एक कथित फव्वारा है। आधुनिक निर्माण जानबूझकर शिवलिंग से जुड़ी मूल विशेषताओं जैसे पीठ, पीठिका आदि को छिपाने के लिए किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि शिवलिंग के क्षेत्र को कृत्रिम दीवारें खड़ी करके घेर दिया गया है।
क्या है तहखाने में?
हिन्दू पक्ष की याचिका में ज्ञानवापी में सील क्षेत्र को भी खोले जाने की मांग की गई है। याचिका में दीवारों से सील किए गए तहखानों को खोलने और उनमें एएसआई के जरिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की इजाजत देने की मांग भी की गई है। हिन्दू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूर्वी दीवार खड़ी करवाकर बंद कर दिया गया था। अदालत के आदेश के मुताबिक़, अब तक बिना कोई खुदाई किए सर्वे किया गया है लिहाज़ा ये नहीं पता चला है कि बंद दीवार के पीछे क्या है।
मई 2022 में वजूखाना में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष उसे काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग मानता है। अब हिंदू पक्ष ने इस सील किए गए क्षेत्र का सर्वे कराने की मांग की है।
सर्वे रिपोर्ट
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने 26 जनवरी को कहा कि मस्जिद का एएसआई सर्वे सिर्फ एक रिपोर्ट है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा, ‘यह सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं। कई तरह की रिपोर्ट हैं। यह इस मुद्दे पर अंतिम शब्द नहीं है।’।यासीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो वे (समिति) अपने विचार प्रस्तुत करेंगे