UP: मुख्तार अंसारी को रुंगटा मर्डर केस में साढ़े पांच साल की सजा, गवाह को धमकाने पर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी को नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकी देने मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने मुख्तार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Report :  aman
Update:2023-12-15 16:57 IST

मुख्तार अंसारी (Social Media) 

UP News: उत्तर प्रदेश के चर्चित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने महावीर प्रसाद रूंगटा (Mahavir Prasad Rungta) को धमकाने मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई। सजा के साथ मुख्तार अंसारी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बता दें, महावीर प्रसाद रूंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं। रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी नंद किशोर रूंगटा की 90 के दशक में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर प्रसाद रूंगटा ने केस दर्ज करवाया था। 

साल 2000 में हुए थे दोष मुक्त, अब बढ़ी मुश्किलें

दरअसल, मुकदमे की जांच के दौरान 5 नवंबर, 1997 को महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी मिली थी। उन्हें भाई नंद किशोर रूंगटा मामले की पैरवी से दूर रहने के लिए कहा गया था। महावीर रूंगटा को चेतावनी मिली थी कि, बात नहीं मानने पर बम से उड़ा देंगे। जिसके बाद 1 दिसंबर, 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansar News) के खिलाफ धमकाने का केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें, नंद किशोर रूंगटा अपहरण और मर्डर केस के आरोपी मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए साल 2000 में दोष मुक्त कर दिया था।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख़्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले फिर खुले। इन्हीं में एक रहा नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड। साल 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड (Krishnanand Rai murder case) और नंद किशोर रूंगटा अपहरण मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आज यानी शुक्रवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने रूंगटा केस में धमकी मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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