Varanasi News: ज्ञानवापी केस की कल होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति याचिका पर आ सकता है फैसला

Gyanvapi Case: जनपद न्यायाधीश वाराणसी की कोर्ट में 5 वादिनी महिलाओं की तरफ से श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस के मूल वाद पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कांडोलेंस के चलते सुनवाई टल गई। श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजन पर कल 27 सितंबर को फैसला आएगा।

Update:2023-09-26 17:16 IST

gyanvapi masjid (Photo-Social Media)

Varanasi News: ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर तीन मामलों पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण कांडोलेंस की वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी। दो मामलों पर कल जिला जज की अदालत के आदेश आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य को सुरक्षित रखने की मांग पर आज सुनवाई होनी थी। सर्वे के दौरान शुल्क जमा नहीं किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर भी सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे रोकने के लिए अर्जी दी थी। कल दोपहर दोनों मामलों पर कोर्ट का आदेश आ सकता है।

जनपद न्यायाधीश वाराणसी की कोर्ट में 5 वादिनी महिलाओं की तरफ से श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस के मूल वाद पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कांडोलेंस के चलते सुनवाई टल गई। श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजन पर कल 27 सितंबर को फैसला आएगा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के राज भोग और पूजा पाठ आसान पूजन का अधिकार मांगा गया है। इस मामले में भी जिला जज की अदालत से कल फैसला आएगा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल किए थे, जिसमें यह मांग की गई थी कि कोर्ट सर्वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग की राज भोग पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए क्योंकि भगवान बच्चे के स्वरूप में हैं और उनका नियमित पूजा पाठ होना चाहिए।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में आपत्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि सर्वे की कार्यवाही बिना नियमों को पूरा किए ही किया जा रहा है। अभी तक सर्वे की फीस भी जमा नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे रोकने की भी मांग की गई थी। अंजुमन इंतजामिया के प्रार्थना पत्र पर भी कल कोर्ट अपना फैसला दे सकता है।

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