Sonbhadra Crime News: एक क्लिक में पढ़ें सोनभद्र की क्राइम की खबरें

सोनभद्र जनपद से शुक्रवार को कई स्थानों से क्राइम की खबरें आई हैं।

Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-09-03 16:08 GMT

पुलिस के हत्थे चढ़े ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य (फोटो-न्यूजट्रैक)

Sonbhadra Crime News: सोनभद्र जनपद से शुक्रवार को कई स्थानों से क्राइम की खबरें आई हैं। इन खबरों को आप यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय, दो गिरफ्तार

Sonbhadra Crime News: सोनभद्र सहित पूरे प्रदेश में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती प्रक्रिया की आड़ में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। जिले की पुलिस ने मीरजापुर और सोनभद्र के एक-एक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के साथ ही, गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश तेज कर दी है।

बताते चलें कि प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही सोनभद्र में भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बताते हैं कि राधेश्याम मौर्य पुत्र कांता प्रसाद निवासी बारी महेवा थाना करमा की पुत्री सत्या सिंह ने भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री का फार्म भरा हुआ है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य बृहस्पतिवार को राधेश्याम से मिला और उनकी बेटी की भर्ती करा देने का लालच दिया। राधेश्याम ने उससे पूछा कि क्या करना होगा तो उसने कहा कि एक लाख रुपये दे दीजिए।

राधेश्याम ने कुछ दिन में रुपए की व्यवस्था कर देने की बात कह कर उसे वहां से विदा कर दिया। परिचितों से मशविरा करने के बाद मामले की जानकारी करमा पुलिस को दी। इस पर सक्रिय हुई पुलिस ने उनसे तहरीर लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर राजेश कुमार सिंह 47 वर्ष पुत्र लल्ला सिंह निवासी ग्राम अहरौरा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, हाल पता न्यू कालोनी थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र और विनोद कुमार मौर्य 43 वर्ष पुत्र राम पलट मौर्य निवासी मुसही थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र को उप निरीक्षक शेषनाथ यादव की अगुवाई वाली टीम ने धर दबोचा।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई जानकारियां दी हैं। उसके आधार पर गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश शुरू कर दी गई है। उधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से अपनाई जा रही है। लोग किसी भी तरह के लालच में या ठगी करने वाले गिरोह के बहकावे में न आएं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी सरकारी विभाग से ही क्यों न हो, अगर किसी व्यक्ति को कोई लालच देता है या किसी तरह से झांसे में लेने की कोशिश करता है तो अविलंब सीधे उन्हें सूचना दें। तत्काल कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मादक पदार्थों के कारोबारी गैंग के लीडर सहित दो को 4 वर्ष 8 माह की कैद

Sonbhadra Crime News: अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थों के कारोबारी गैंग के लीडर दिनेश पांडेय और लाला पासी को चार वर्ष आठ माह, चार वर्ष आठ माह कारावास की सजा सुनाई। वहीं उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए, अर्थदंड न अदा करने की दशा में 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद निर्धारित की। वहीं दूसरी तरफ सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन निहारिका चौहान की अदालत ने आठ साल पूर्व घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने के मामले में शुक्रवार को दोषी पाए गए रामा और जितेंद्र को दो-दो वर्ष की कैद और दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने की दशा में एक-एक माह की अतिरिक्त कैद का आदेश पारित किया गया। यह है पूरा मामला-केस नंबर एक

अभियोजन कथानक के मुताबिक 21 जनवरी, 2017 को ओबरा के तत्कालीन एसओ आरआर यादव क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी समय उन्हें सूचना मिली कि चोपन निवासी दिनेश पांडेय, ओबरा निवासी लाला पासी, मीरजपुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पड़रवा गांव निवासी अंसार अली और करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव निवासी सगीर अहमद एक गिरोह बनाकर मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। उनके गैंग लीडर दिनेश पांडेय हैं। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। इनके क्रियाकलापों से लोगों और समाज में गलत संदेश जा रहा है। उनके विरुद्ध चोपन, ओबरा थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

इसको देखते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। इस मामले में अंसार अली और सगीर अहमद की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी। वहीं दिनेश पांडेय, लाला पासी के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी पाया और शुक्रवार को उन्हें 4-4 वर्ष 8-8 माह के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने पैरवी की।

यह है पूरा मामला-केस नंबर दो

घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने वर्ष 2013 में पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका पति बाहर काम करता है। वह अपने छोटे-छोटे चार बच्चों को लेकर अकेले घर पर रहती है। आठ जुलाई, 2013 की सुबह करीब नौ बजे दिन की है। घोरावल थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी रामा व जितेंद्र उसके घर पर आ गए और घर में घुसकर गलत नियत से उसके साथ मारपीट की। प्रकरण में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने रामा और जितेंद्र को दोषी पाया। इसके लिए उन्हें दो-दो वर्ष की कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने की।

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