Sonbhadra News: पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह समेत 10 के खिलाफ आरोप तय, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मिली दस साल की सजा

विभिन्न आपराधिक मामलों में मंगलवार को जिले की अदालत से दो महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन..

Published By :  Deepak Raj
Update:2021-09-07 22:16 IST
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Sonbhadra News: विभिन्न आपराधिक मामलों में मंगलवार को जिले की अदालत से दो महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन रहे शिवप्रताप सिंह को उनके चेंबर में घुसकर गोलियों से भूनने के मामले में आरोपी पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अनिल सिंह सहित दस के खिलाफ जहां गैंगस्टर के आरोप तय किए गए। वही करमा थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्याय करते हुए दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

सांकेतिक तस्वीर (सोर्स-सोशल मीडिया)

चार साल बाद पीड़िता को मिला न्याय, दोषी 10 वर्ष के लिए भेजा गया जेल

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने चार साल पूर्व करमा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को आरोपी रवींद्र को दोषसिद्ध पाते हुए 10 साल का कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन कथानक के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जुलाई 2017 को थाने में तहरीर दी किउसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 9 जुलाई 2017 को घर से पास स्थित तालाब पर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन तब से घर नहीं लौटी।

उसने जोगिनी गांव निवासी रविंद्र पुत्र बेचन पर संदेह जताया। जांच के दौरान अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मामला पाया गया और इन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई। सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत में अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पैरवी की।

शिवप्रताप सिंह की हत्या समेत कई मामलों में हैं अनिल सिंह सहित दस लोग आरोपी

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर के प्रकरण की सुनवाई करते हुए रेणुकूट नगर पंचायत के चेयरमैन शिवप्रताप सिंह की हत्या समेत कई मामलों में आरोपी पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह सहित दस के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में आरोप तय किया। आरोपियों ने आरोपों से इंकार करते हुए विचारण की मांग की। अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बताया कि पिपरी थाने के इंस्पेक्टर अभय नारायण तिवारी ने 20 जनवरी 2020 को थाने में तहरीर देकर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें बताया था कि गैंग लीडर जमुना सिंह हैं और उनके गिरोह में पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह, राकेश सिंह, बृजेश सिंह, राकेश मौर्या, विकेश सिंह, सुधांशु सिंह, कुमार सौरभ, रवि सिंह एवं गांधी यादव शामिल हैं। 

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