Yogi Government: योगी सरकार की महिलाओं को सौगात, उद्योग लगाने के लिए मिल रही ये खास रियायतें
Yogi Government: अब महिला उद्यमियों के लिए खास सौगात देने की तैयारी हो रही है। सरकार नई एमएसएमई नीति लाने जा रही है।
Yogi Government: योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तैयारियों में लगी हुई है। इसी क्रम में सरकार ने जहां हर घर रोजगार का लक्ष्य रखा है वहीं नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों को सरल बनाने का भी कार्य कर रही है। इसके तहत अब महिला उद्यमियों के लिए खास सौगात देने की तैयारी हो रही है। सरकार नई एमएसएमई नीति लाने जा रही है। इसमें महिला उद्यमियों को जमीन खरीद पर कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। महिलाएं प्रदेश के किसी भी कोने में अगर उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदती हैं तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में पूरी तरह छूट मिलेगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग लगाने और भी कई खास रियायत भी जाएगी। योगी सरकार उद्योग लगाने के लिए कर्ज लेने पर 5 साल तक ब्याज उपादान भी देगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब इसी टारगेट को हासिल करने के लिए वह अपनी पॉलिसी में कई बदलाव कर सरल और सुगम बना रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए यह खास रियायत लेकर आ रहे हैं। जो महिला उद्यमी उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदेंगी उन्हें कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। यही नहीं नई एमएसएमई नीति के तहत अन्य उद्यमियों के लिए भी 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।
योगी सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन समेत कई नीतियों में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत एमएसएमई इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों को विशेष राहत देने का प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
बुंदेलखंड, पूर्वांचल को खास रियायत
नई एमएसएमई नीति में उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश करने पर स्टांप शुल्क में 100 फ़ीसदी छूट देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मध्य यूपी और पश्चिम यूपी में 75 और गौतमबुधनगर, गाजियाबाद में 50 फ़ीसदी छूट मिलेगी। महिला उद्यमियों को यूपी में कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं उसमें सूट उद्योग लगाने पर 25% लघु उद्योग लगाने पर 20% व मध्यम उद्योग लगाने पर 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. इसी तरह से मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में या सब्सिडी 20% 15% और 10% होगी। एससी एसटी और महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी उद्यम लगाने वाले सभी उद्यमियों के लिए इस सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रखी गई है।
ब्याज में 6 फ़ीसदी तक की छूट
सरकार उद्योग लगाने के लिए जो कर देगी वह 5 साल तक उसका ब्याज भी भरेगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए ब्याज उपादान 6, लघु व मध्यम उद्योग के लिए 5-5 प्रतिशत होगा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 1 करोड़ लोगों को ढाई लाख करोड़ रुपए का ऋण मिला इससे इस चैप्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया गया।