Supreme Court: योगी सरकार को लगी 'सुप्रीम फटकार', प्रयागराज में घर गिराने को लेकर दिला दी आर्टिकल-21 की याद
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने प्रयागराज में हुये बुलडोजर एक्शन को लेकर भयंकर नाराजगी जताई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मकानों को ध्वस्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुये इसे चौंकाने और गलत संदेश देने वाला बताया।;
Supreme Court on VIP Entry in Temple
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने प्रयागराज में हुये बुलडोजर एक्शन को लेकर भयंकर नाराजगी जताई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मकानों को ध्वस्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुये इसे चौंकाने और गलत संदेश देने वाला बताया और कहा कि गिराये गये मकानों का सरकार को फिर से निर्माण कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल-21 का हवाला देते हुये कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। वहीं, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने का उचित समय दिया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कहना था कि राज्य ने सिर्फ यह समझकर घर गिरा दिये कि जमीन का मालिकाना हक मृत गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम पर है जिसकी अप्रैल 2023 में हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट आज एडवोकेट जुल्फिकार हैदर और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जिनके घरों को बुलडोडजर एक्शम में गिरा दिया गया था।
फटकार लगने के बाद भी कार्रवारी जारी
वहीं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डरों और प्लॉटर के खिलाफ बड़ी करते हुये 18 बीघा से अधिक जमीन को खाली कराया है। विकास प्रधिकरण ने जिन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन्हें अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है।