पाकिस्तान हुआ बेवफा: अब हाफिज का बचना मुश्किल, इमरान का तगड़ा एक्शन

पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने इससे पहले पिछले महीने ही याहया मुजाहिद को आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 32 साल कैद की सजा सुनाई थी। 

Update:2020-12-03 17:45 IST
पाकिस्तान हुआ बेवफा: अब हाफिज का बचना मुश्किल, इमरान का तगड़ा एक्शन

नई दिल्ली: आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने गुरुवार को आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) के एक मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि जमात-उद-दावा, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का संगठन है।

मक्की, हाफिज सईद का साला

पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने इससे पहले पिछले महीने ही याहया मुजाहिद को आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों में कुल 32 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुजाहिद के अलावा एटीसी लाहौर ने बुधवार को जमात-उद-दावा के पुराने नेता जफर इकबाल को 15 साल कैद और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। मक्की, हाफिज सईद का साला है।

जफर इकबाल को 6 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है

बता दें कि इससे पहले एटीसी लाहौर ने जफर इकबाल को ऐसे ही तीन मामलों में 26 साल कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग ने जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ करीब 41 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें खुद हाफिज सईद का नाम भी शामिल है जिसके खिलाफ विभिन्न शहरों में एफआईआर दर्ज हैं।

ये भी देखें: लाशों का लगा अंबार: भरभरा कर गिर गई पूरी इमारत, मौत के तांडव से सहमे लोग

अभी तक 25 मामलों में फैसला

ट्रायल कोर्ट ने अभी तक 25 मामलों में फैसला सुनाया है। एटीसी हाफिज सईद को अभी तक चार मामलों में आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में कुल मिलाकर 21 साल कैद की सजा सुना चुकी है। सईद का जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है जो 2008 के मुंबई हमलों का जिम्मेदार है, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News