TRENDING TAGS :
करदाताओं के लिए जरुरी खबर: अभी कर लें ये काम, नहीं तो देना होगा 10 हजार जुर्माना
करदाता नौ दिन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, नहीं तो आपको दस हजार रुपये का भारी जुर्माना देना होगा। साथ ही आप कई तरह के फायदे से भी वंचित रह जाएंगे।
नई दिल्ली: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो फिर जल्द ही ये काम कर लीजिए, वरना आपको दस हजार रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि अब आपके पास ITR फाइल करने के लिए केवल नौ दिन का समय ही बचा है, ऐसे में करदाता जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइन कर लें। देर से ITR फाइल करने पर आपको कई तरह के फायदे भी नहीं मिल पाएंगे और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
देर से ITR फाइल करने पर होगा नुकसान
अगर आप जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इससे कोई गलती होने पर सुधार किया जा सकेगा। वहीं अगर आप देर में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे नहीं मिल पाएंगे। साथ ही आपको इनकम टैक्स में छूट (Income Tax Exemptions) का कम लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कई बार ITR फाइल करने की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन अब आपको नौ दिनों के भी आईटीआर फाइल करना होगा।
यह भी पढ़ें: Bank Holiday: इस सप्ताह लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम
(फोटो- सोशल मीडिया)
करदाता को होंगे ये नुकसान
टैक्सपेयर्स को देरी से आईटीआर फाइल करने पर सबसे पहले टैकसपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के अलावा किसी भी तरह की क्षति को कैरी फार्वर्ड नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act) की धारा-234A के तहत टैक्सपेयर्स को एक फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज (Simple Interest) भी देना होगा। इसके अलावा देर से ITR फाइल करने पर सरकार की तरफ से लेट फीस वसूलने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: फ्यूचर-रिलायंस को राहत: सबसे बड़ी डील जल्द, हाईकोर्ट का एमेजॉन को बड़ा झटका
लेट फीस के तौर पर जमा करने होंगे इतने रुपये
वित्त वर्ष 2018-19 से Late Fees वसूलने की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अगर कोई करदाता तय समय के बाद, लेकिन 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उससे पांच हजार रुपये पेनाल्टी वसूली जाएगी। वहीं अगर 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो टैक्सपेयर को दस हजार रुपये लेट फीस चुकाना होगा। हालांकि अगर टैक्सपेयर की सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट फीस के तौर पर एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं वसूला जाता है।
यह भी पढ़ें: अदाणी की उपलब्धिः APSEZ ने CDP-2020 में हासिल किया मैनेजमेंट बैंड
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।