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How to Start a Liquor Store: ऐसे रख सकते हैं शराब ठेके के बिजनेस में कदम, जानें इस बिजसेन से जुड़ी पूरी जानकारी
How to Start a Liquor Store: एक बात याद रखें कि यह लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑन लाइसेंस और दूसरा ऑफ लाइसेंस। ऑन लाइसेंस ठेके से जुड़े हुए होते हैं, जबकि ऑफ लाइसेंस बार, होटल व पब शराब बिक्री से जुड़े होते हैं। जानें इस व्यापार से जुड़ी हर जानकारी।
Liquor Shop Business: यूपी सहित भारत में लगातार शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। इसकी बिक्री का आलम यह है कि देश के राज्यों में कुल राजस्व का अधिक हिस्सा शराब बिक्री प्राप्त हो रहा है। ऐसे में चाहे तों आप शराब के ठेके से जुड़ा व्यापार कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस का प्लान बना रहे हैं तो शराब ठेके से जुड़ा व्यापार इस वक्त काफी फल फूल रहा है। चाहें तो इसमें हाथ आजमा कर आप अच्छी इनकम कर करते हैं। हालांकि हर कोई ऐसे शराब की बिक्री नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भारत में कानूनी व्यवसाय मना गया है। इसको चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कानून बनाए हैं और इसके कुछ नियम है।
ऐसे रखें शराब ठेके पर कदम
अगर आप भी शराब के ठेके खोलने की इच्छा रख रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां पर आपको वह सारी जानकारी मिलेगी, जो खराब ठेके के कारोबार में जुड़ी है। तो आइये जानते हैं कि कैसे करें शराब ठेके के कारोबार में कदम...।
यह पर अप्लाई करें लाइसेंस
शराब का ठेका ऐसे कोई नहीं खोल सकता है। इसको खोलने के लिए हर राज्य का अलग अलग कानून है। शराब ठेका या फिर वाइन शॉप के कारोबार से जुड़े से लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है। यह लाइसेंस राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार अपने राज्य में शराब ठेका या फिर वाइन शॉप के लिए पेपर पर विज्ञापन निकलवाती हैं। विज्ञापन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन पर हर वो जानकारी दी होती है, जो शराब ठेका खोलने के लिए जरूरत होती है। जैसे जरूरी कागजात और पेन कार्ड इत्यादि।
दो प्रकार के होते हैं लाइसेंस
शराब की दुकान के लिए कई प्रकार के लाइसेंस बनते हैं। इसमें Alcohol Shop, Bar, Resort और Club का लाइसेंस होता है। यहां पर आप कौन सी शराब की बिक्री करेंगे, इसके लिए भी लाइसेंस बनाता है, जिसमें देसी दारु, अंग्रेजी दारु और बियर की दुकान का लाइसेंस शामिल है। एक बात याद रखें कि यह लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑन लाइसेंस और दूसरा ऑफ लाइसेंस। ऑन लाइसेंस ठेके से जुड़े हुए होते हैं, जबकि ऑफ लाइसेंस बार, होटल व पब शराब बिक्री से जुड़े होते हैं।
लाइसेंस की फीस
इसके अलावा हर शराब लाइसेंस की फीस अलग-अलग होती है। शराब बिक्री Restaurant Bar में करने के लिए FL-2 लाइसेंस होता है, इसकी फीस 1 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपये तक होती है। शराब बिक्री Hotel Bar में करने के लिए FL-3 लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी फीस 4 लाख रुपये लेकर 20 लाख रुपये होती है, जबकि FL-3 लाइसेंस के जरिए Resort Bar में शराब की बिक्री कर सकते हैं। इसकी फीस 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये होती है। Civilian Club के लिए FL-4 लाइसेंस बनता है, इसकी फीस 2 लाख रुपये लेकर 4 लाख रुपए तक होती है।
इसके अलावा रिटेल शॉप के माध्मय से शराब की बिक्री करने के लिए RWS-2 लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी फीस 50 हजार रुपये लेकर 1 लाख रुपए होती है। यहां पर केवल सील्ड बोतल बेच सकते हैं। किसी को पिला नहीं सकते हैं। नगर पालिका और नगर निगम से भी शॉप लाइसेंस मिलता है, जिसको गुमास्ता लाइसेंस कहा जाता है। इसकी फीस 250 रुपये लेकर 1 हजार रुपये होती है। याद रहे हर राज्य की शराब बिक्री की लाइसेंस फीस राज्य की एक्साइज डिपार्टमेंट से तय होती है और यह अलग अलग होती है।
लाइसेंस के लिए इन डॉक्यूमेंटल की होती है जरूरी
- संपत्ति के दस्तावेज
- लीज एग्रीमेंट (अगर जगह किराए पर हो तो)
- आईडी प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड
- पता प्रमाण: राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल
- बैंक के खाते का विवरण
- बिजनेस पैन कार्ड
- जीएसटी संख्या
- फोटो
- ईमेल आईडी और फोन नंबर
बिक्री पर पाबंदियां और नियम
राज्य सरकार द्वारा शराब व्यवस्या को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें पाबंदियों से लेकर कई नियम शामिल है। पाबंदियों की पर बात करें तो किसी स्कूल, कॉजेल या फिर विश्वविद्यालय के सामने ठेका खोलने का अधिकार नहीं है। एक तय दूरी तक इन स्थानों पर ठेका पाबंदी है।