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पढ़ें खाताधारक: लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन, बैंक-ATM पर पड़ेगा असर

सरकार ने लॉकडाउन 2 के दौरान की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, कुछ चीजों में 20 अप्रैल के बाद छूट दी गई है।

Shreya
Published on: 15 April 2020 2:16 PM IST
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पढ़ें खाताधारक: लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन, बैंक-ATM पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 अप्रैल को देश की जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की। वहीं अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के दौरान की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, कुछ चीजों में 1 हफ्ते यानि 20 अप्रैल के बाद छूट दी गई है।

बैंक, ATM पहले की ही तरह करते रहेंगे काम

नई गाइडलाइन के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), बैंक, एटीएम (ATM), बीमा कंपनियां, पूंजी और कर्ज बाजार पहले की ही तरह अपना काम जारी रखेंगी। इन पर बढ़ाए गए लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के 7वें प्वाइंट में फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र है। जिसमें 4 मुख्य बातों पर गौर किया गया है।

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यहां जारी रहेगा काम

पहला- RBI और RBI रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स के अलावा NPCL, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स पहले की तरह ही अपना काम जारी रखेंगे।

दूसरा- बैंक ब्रांचेज और ATM व पोस्टल सर्विसेज भी पहले की तरह ही चलता रहेगा। IT वेंडर्स भी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए अपना काम करते रहेंगे।

  • वहीं DBT (Direct benefit transfer) कैश ट्रांसफर का काम पूरा होने तक सामान्य वर्किंग आवर के हिसाब से बैंक ब्रांच अपना काम करेंगे।
  • . लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैंक के ब्रांच में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा बैंक में सोशल डिस्टेंशिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

तीरसा- वहीं सेबी, कैपिटल और डेट मार्केट की सुविधाएं भी पहले जैसी ही मिलती रहेगी।

चौथा- IRDAI और इंश्योरेंस कंपनियों का काम भी पहले की तरह ही जारी रहेगा।

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इस स्थिति में प्रभावित हो सकता है बैंक का कार्य

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, ये नियम उन्हीं इलाकों में लागू होंगे, जिन्हें हॉटस्पॉट एरिया घोषित नहीं किया गया है। वहीं अगर किसी इलाके को 20 अप्रैल के बाद हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है तो बैंकिंग के कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से बशर्ते कृषि, मत्सय से जुड़े कारोबार को भी शुरु करने की छूट दे दी है।

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