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इसके लिए सरकार ने EPFO के नियमों को आसान किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सके। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा की मियाद 30 जून 2020 तक खत्म हो रहा है।
नई दिल्ली: जैसें की सभी लोग जानते है कि कोरोना वायरस के चलते पुरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था जिसके बाद कई लोगों के पास और पूरे देश में काश की कमी हो गई थी जिसके बाद इसको देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम निकालने की छूट दी है।
लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था। इसके लिए सरकार ने EPFO के नियमों को आसान किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सके। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा की मियाद 30 जून 2020 तक खत्म हो रहा है।
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ऐसे ट्रान्सफर किया जायेगा पैसा
अब आप मानिये की कभी भी भविष्य में आपको कैश की जरूरत पड़ती है और कोई अन्य साधन नहीं है तो ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉल क्लेम के लिए आपके पास चंद दिन ही बचे हैं। ईपीएफ अकाउंट में विड्रॉल क्लेम के बाद जरूरी सत्यापन किया जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में :
फाइनेंशियल इमर्जेंसी से निपटने के लिए क्लेम फाइल कर रहे हैं तो तीन अहम शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आधार वेरिफाइड हो और यूएएन के साथ लिंक हो और यूएएन से सही आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता जुड़ा हो।
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ये है पूरा प्रोसीजर
इस लिंक के माध्यम से अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें।
आपको एक पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे. (यह आपसे आपके खाता संख्या के अंतिम चार अंकों को दर्ज करके आपके बैंक खाते को मान्य करने के लिए कहेगा.)
डिटेल भरकर आगे बढ़ें।
पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
इसके बाद आपको आधार नंबर के माध्यम से OTP मिलेगा। बस इस ओटीपी को भर दें। इसके बाद अधिकतम 15 दिन के भीतर पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।
इन चीज़ों से रहे सावधान
1. बैंक खाते की गलत डिटेल- बैंक का गलत ब्योरा क्लेम की रकम उस बैंक खाते में डाली जाती है जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसलिए ईपीएफ से पैसा निकालने का अनुरोध करने से पहले आपको रिकॉर्ड में दर्ज बैंक खाते का ब्योरा चेक कर लेना चाहिए।
2. केवाईसी का पूरा न होना- केवाईसी के पूरा न होने से भी आपके ईपीएफ से पैसा निकालने के क्लेम को खारिज किया जा सकता है। अगर आपके केवाईसी का ब्योरा पूरा और सत्यापित नहीं है तो ईपीएफओ आपके ईपीएफ विदड्रॉल क्लेम को खारिज कर सकता है।
3. गलत डेट ऑफ बर्थ- ईपीएफओ और कंपनी के रिकॉर्डों में अगर जन्मतिथि मेल नहीं खाती है तो पैसा निकालने के अनुरोध को खारिज किया जा सकता है। हाल में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जन्मतिथि को ठीक करने के नियमों को आसान किया गया है।
4. यूएएन का आधार से लिंक नहीं होना- अगर आप कोरोना महामारी से संबंधित ईपीएफ निकालने का क्लेम करते हैं तो एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आपका आधार वेरिफाइड हो और यह आपके यूएएन से जुड़ा हुआ हो। आपका यूएएन अगर आधार से जुड़ा नहीं है तो आपका ईपीएफ निकालने का क्लेम खारिज हो जाएगा।
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