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सावधान टीचर्स! शिक्षा परिषद का ये नियम अब पड़ेगा भारी, होगी कठोर कार्रवाही

इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा की नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आगाह किया है।

Vidushi Mishra
Published on: 29 Oct 2019 3:54 PM GMT
सावधान टीचर्स! शिक्षा परिषद का ये नियम अब पड़ेगा भारी, होगी कठोर कार्रवाही
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सावधान टीचर्स! शिक्षा परिषद का ये नियम अब पड़ेगा भारी, होगी कठोर कार्रवाही

नई दिल्ली : इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा की नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आगाह किया है। परिषद ने कहा कि शिक्षकों को एक समय में 2 संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो संस्थानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी संस्थानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इससे ना केवल शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि यह अनुमोदन की शर्तों का भी उल्लंघन है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कॉलेज प्रमुखों को लिखें पत्र में कहा, ‘ परिषद को पता चला है कि परिषद से अनुमोदन (ईओए) मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कुछ संस्थान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि शिक्षक एक ही समय में, एक ही मूल संस्थान की दो शाखाओं में या अन्य संस्थान में पढ़ाते हैं।

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आगे उसने कहा, ‘‘एक समय पर किसी शिक्षक के दो जगह पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इससे तकनीकी शिक्षा प्रभावित होती है और यह अनुदान या ईओए देते समय एआईसीटीई को प्रस्तुत किए हलफनामे का भी उल्लंघन है।’

इस पर परिषद ने चेताया कि ऐसा पाए जाने पर कॉलेज को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा या उसको दी गई अनुमति (ईओए) भी वापस ले ली जाएगी।

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Vidushi Mishra

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