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एसोसिएट प्रोफेसरों की अनलाइन काउंसिल कर 20 मार्च तक तैनाती का निर्देश
कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षो में ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने की सहमति के आधार पर दिया है। उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भर्ती परीक्षा ली और परिणाम घोषित कर दिया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व् डायरेक्टर उच्च शिक्षा उ प्र को प्रदेश के डिग्री कालेजो में एसोसिएट प्रोफेसरों की आन लाइन काउंसिलिंग कर तैनाती प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि 6,7,8 मार्च को ऑन लाइन काउंसिलिंग की जाय। इससे पहले डायरेक्टर बेबसाइट व् समाचारपत्रों में सूचना दे साथ ही सफल 350 अभ्यर्थियों को इ मेल से सूचित किया जाय। ताकि काउंसिलिंग तय कार्यक्रम में पूरी हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने उ प्र राज्य की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षो में ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने की सहमति के आधार पर दिया है। उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भर्ती परीक्षा ली और परिणाम घोषित कर दिया। काउंसिलिंग चल रही थी कि बीच में सरकार ने ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए रोक लगा दी। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी आदेश रद्द कर दिया। इसे अपील में चुनौती दी गयी थी।
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