बहन के साथ Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच बांद्रा थाने पहुंची कंगना, जानें पूरा मामला

बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद कंगना रनौत को समन जारी हुआ था। कंगना ने हाई कोर्ट से समय मांगा था। 8 जनवरी आज का दिन दिया गया था।

Aditya Mishra
Published on: 8 Jan 2021 9:15 AM GMT
बहन के साथ Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच बांद्रा थाने पहुंची कंगना, जानें पूरा मामला
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सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान कंगना और रंगोली ने कई ट्वीट किए थे। शिकायत कर्ता के मुताबिक यह ट्वीट और बयान आपत्तिजनक है।

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुईं। उनके साथ बहन कंगना रनौत और वकील भी थे।

दोनों बहनें सीआरपीएफ जवानों की 'वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा के बीच मुंबई के उपनगर स्थित पुलिस थाने दोपहर करीब एक बजे पहुंचीं।

उस समय वहां मीडिया का भारी जमावड़ा था। कंगना और उनकी बहन रंगोली ने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजद्रोह के मामले में पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाई।

बता दें की पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा था पुलिस स्टेशन आने से पहले कंगना ने वीडियो संदेश दिया है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है।

Bandra बहन के साथ Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच बांद्रा थाने पहुंची कंगना, जानें पूरा मामला(फोटो:सोशल मीडिया)

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क्या है ये पूरा मामला

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान कंगना और रंगोली ने कई ट्वीट किए थे। शिकायत कर्ता के मुताबिक यह ट्वीट और बयान आपत्तिजनक है।

मुम्बई में रहने वाले कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सयैद नाम के शिक़ायत कर्ता द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना और रंगोली के खिलाफ राजद्रोह, धार्मिक भावना भड़काने और समाज मे द्वेष निर्माण करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद कंगना को समन जारी हुआ था। कंगना ने हाई कोर्ट से समय मांगा था। 8 जनवरी आज का दिन दिया गया था।

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Bandra बहन के साथ Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा के बीच बांद्रा थाने पहुंची कंगना, जानें पूरा मामला(फोटो:सोशल मीडिया)

किन धाराओं में दर्ज हैं केस

कंगना और उनकी बहन के ट्वीट और बयान का संदर्भ में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना), धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले मुंबई पुलिस ने तीन बार नोटिस जारी कर उन्हें मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। बंबई हाई कोर्ट ने पिछले साल नंवबर में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए और 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

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Aditya Mishra

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