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शाहरुख खान की सास पर आफत: भरना होगा करोड़ों का जुर्माना

अलीबाग के थाल में बन आलीशान बंगले के लिए देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर तकरीबन 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Shreya
Published on: 28 Feb 2020 6:14 AM GMT
शाहरुख खान की सास पर आफत: भरना होगा करोड़ों का जुर्माना
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शाहरुख खान की सास पर आफत: भरना होगा करोड़ों का जुर्माना

मुंबई: बॉलीवुड के किंग खान यानि कि शाहरुख खान की सास के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल, अलीबाग के थाल में बन आलीशान बंगले के लिए देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर तकरीबन 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कंपनी की डायरेक्टर शाहरुख खान की सास सविता छीबा और पत्नी गौरी खान की बहन यानि उनकी साली नमिता छीबा हैं।

इस बंगले को 2018 में तैयार किया गया था और इस बंगले में बॉलीवुड की तमाम पार्टियां हो चुकी हैं। यहां तक कि शाहरुख खान का बर्थडे भी यहां पर सेलिब्रेट किया जा चुका है। यह बंगला लगभग 1.3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक स्विमिंग पूल और हेलिपैड भी है।

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2018 में कंपनी को भेजा गया था नोटिस

बता दें कि देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को 29 जनवरी, 2018 को कंपनी को नोटिस भेजा गया था, बस तभी से कंपनी की मुश्किलें शुरु हो गई। दरअसल, थाल में इस जमीन को खरीदने के बाद तत्कालीन कलेक्टर से इस जमीन पर खेती करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन फिर बाद में यहां पर नई इमारत खड़ी कर दी गई। जिसे बॉम्बे टेनेंसी एक्ट की धारा 63 का उल्लंघन कहा जा रहा है। ़

2020 में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

इस मामले में 20 जनवरी, 2020 को कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सरकार को 3.09 करोड़ रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा था। जुर्माना भरने के बाद इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैध माना जाएगा, लेकिन इस पर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत कार्रवाई चलती रहेगी।

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खेती के लिए अनुमति ली, लेकिन खेती नहीं की

मामले में एक्टिविस्ट सुरेंद्र धावले ने बताया कि, देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने तत्कालीन कलेक्टर से खेती के लिए अनुमति ली थी, लेकिन इस जमीन पर खेती नहीं की गई। उन्होंने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस जमीन पर नारियल के पेड़ लगाकर कमाई करने की बात कही थी।

हाई कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

उन्होंने कहा कि, डायरेक्टर्स के जवाब से सेटिसफाइड न होने पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया, लेकिन बॉम्बे टेनेंसी एक्टर की धारा 84 सीसी के तहत फाइन लगाने का प्रावधान नहीं है। इसके तहत केवल जमीन को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसे हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा। बता दें कि एक्टिविस्ट सुरेंद्र धावले अलीबाग में कोस्टल रेग्युलेटरी जोन के नियमों का उल्लंघन करने वाले बंगलों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं।

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