TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

चर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग केस: 2 नाबालिग दोषी करार, जानिए पूरा मामला

राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी ठहराया। बता दें कि साल 2017 में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

suman
Published on: 7 March 2020 12:09 PM IST
चर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग केस: 2 नाबालिग दोषी करार, जानिए पूरा मामला
X

अलवर राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी ठहराया। बता दें कि साल 2017 में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

पहलू खान मॉब लिचिंग केस में अलवर स्थित किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा सात अप्रैल को तय की जाएगी। उधर, चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए बिना ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिए जाने पर पीड़ित और उनके वकील संतुष्ट नहीं हैं। सजा सुनाने से पहले सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए 12 मार्च को अदालत में अर्जी लगाई जाएगी।

यह पढ़ें...दिल्ली हिंसा: ताहिर के मददगारों की भी अब खैर नहीं, जल्द होगी पूछताछ

पहलू खान हत्याकांड मामले में अलवर कोर्ट ने पिछले साल सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। इन आरोपियों पर किसी तरह का आरोप साबित नहीं हो पाया था।2017 के बहुचर्चित पहलू खां प्रकरण की जांच के लिए गहलोत सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर मामले में फिर से जांच के आदेश दिए थे।

यह पढ़ें...CID की वेबसाइट हुई ‘हैक’, मोदी सरकार और पुलिस को दिया ‘चेतावनी’ भरा संदेश

पिछले साल 5 सितंबर को ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी थी। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में जांच कर रही एसआईटी ने अब तक की जांच में खामी होने की बात कही थी। साथ ही आरोपियों के कोर्ट से बरी होने के पीछे एक बड़ी वजह सरकारी वकील का ठीक से पैरवी न करना भी बताया। एसआईटी ने कहा था कि पहलू की पिटाई का वीडियो जिस मोबाइल से बनाया गया, उसे पुलिस ने जब्त किया था और वीडियो की तस्वीरें चार्जशीट पर भी चस्पा की थीं। इसके बावजूद सरकारी वकील ने इसे कोर्ट में बतौर सबूत पेश ही नहीं किया।

बता दें कि पहलू खान के बेटे आरिफ और इरशाद ने कहा कि वे अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए गवाही देने को तैयार है, लेकिन आज तक कोई समन नहीं आया। पहली अप्रैल 2017 को अलवर जिले के बहरोड थाने में नूंह जिले के गांव जयसिंहपुर निवासी पहलू खान की उस समय हत्या कर दी थी जब वह जयपुर के पशु मेले से दुधारू गाय खरीदकर ला रहा था।



\
suman

suman

Next Story