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आज से बदल गए ये 5 नियम, आप सीधे उठा सकते हैं फायदा
अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर निवेश किया है तो आपको 1 अगस्त से बड़ा झटका लगेगा। दरअसल, बैंक ने अलग-अलग अवधि की एफडी पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75 फीसदी तक की कटौती की है।
लखनऊ: 1 अगस्त यानी आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है और इस दिन से कई वित्तीय नियम प्रभावी होंगे जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। 1 अगस्त 2019 से बैंक, घर और गाड़ी से जुड़े हुए कई नियम बदल गये। तो आइये उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते है।
एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें
अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर निवेश किया है तो आपको 1 अगस्त से बड़ा झटका लगेगा। दरअसल, बैंक ने अलग-अलग अवधि की एफडी पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75 फीसदी तक की कटौती की है। बैंक इस फैसले से उन ग्राहकों को झटका लगेगा जो फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश का बेहतर विकल्प मानते हैं।
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अब नहीं देना होगा आईएमपीएस शुल्क
अभी तक बैंक अमाउंट के हिसाब से एक निश्चित चार्ज लेता है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में 1 अगस्त से आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।
आईएमपीएस पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा जिसमें चंद मिनटों में दो लाख तक की राशि एक खाते से दूसरे खाते में भेजी जा सकती है।
रसोई गैस के लिए देने होंगे अब इतने रुपये
एक अगस्त से बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में 62.50 रुपये की कटौती की गई है। सब्सिडी या बाजार कीमत वाले एलपीजी की कीमत 574.50 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है।
ग्राहकों को बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का उपयोग सब्सिडी वाले 12 सिलिंडर का कोटा खत्म होने के बाद करना होता है। आईओसी के अनुसार इससे पहले जुलाई की शुरूआत में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में 100.50 रुपये प्रति सिलिंडर की कटौती की गई थी।
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यहां प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना एक अगस्त से सस्ता हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप हाउसिंग में छह फीसदी और कमर्शियल में 25 फीसदी सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है।
ई-वाहन खरीदना होगा सस्ता
27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक हुई थी। बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। जीएसटी काउंसिल ने ई-वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।
इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाले जीएसटी में भी कटौती हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की जीएसटी दर पांच फीसदी हो गई है, जो पहले 18 फीसदी थी।
नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी। इतना ही नहीं, ई-वाहनों पर जीएसटी दर घटाने के अतिरिक्त जीएसटी परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल करने पर भी जीएसटी में छूट को मंजूरी दी थी। ऑटो सेक्टर को पहले से ही जीएसटी बैठक से काफी उम्मीदें थीं।
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