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सरकारी कर्मचारियों पर मोदी सरकार का बड़ा एलान, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप
सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के कारण एक और पेंशन खाता खुलवा सकेगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र की सरकार ने पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई कर्मचारी अपना योगदान देता है तो वह इस योजना के कारण एक और पेंशन खाता खुलवा सकेगा।
यह गाइडलाइन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास एक से अधिक पेंशन योजनाओं का विकल्प होगा। सरकारी कर्मचारी अब तीन पेंशन खातों को संचालित कर सकते हैं।
पहला टियर वन अकाउंट है जो कि अनिवार्य माना जाता है और यह मुख्य रूप से पेंशन खाता ही होता है। दूसरा टियर टू अकाउंट, है इसमें राशि के आहरण पर कोई रोक नहीं होती, लेकिन इस पर कोई टैक्स बेनेफिट भी नहीं मिलता है।
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तीसरे नंबर पर आता है टियर थ्री अकाउंट। इस अकाउंट की खास बात यह है कि यह तीन साल के लॉक इन पीरियड वाला खाता होता है। अगर इस खाते में कर्मचारी कंट्रीब्यूशन देगा तो उसे एवज में डेढ़ लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।
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केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर टू टैक्स सेवर स्कीम की शुरुआत की थी। बीते दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ पे परआदेश जारी किया था।
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DoPT ने एक ऑफिस मेमोरंडम जारी करते हुए इस मामले में आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक अगर सीधी भर्ती के माध्यम से कोई कर्मचारी अगर अलग सेवा क्षेत्र या कैडर में भर्ती होता है तो उसे पे ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के FR22-B(1) नियम के वजह से मिलेगी।
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