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खाते के नियमों में बदलाव: जान लें PF खाताधारक, ऐसे निकलेंगे पैसे
कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में 3 मई तक का लॉकडाउन कर दिया गया है। तो इन परिस्थितियों में अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको बड़ी मतलब की खबर आई है।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में 3 मई तक का लॉकडाउन कर दिया गया है। तो इन परिस्थितियों में अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको बड़ी मतलब की खबर आई है। आप अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाते से निकासी कर सकते हैं। ईपीएफओ अंशधारक अपनी बचत का 75 फीसदी या अधिकतम तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं इसमें जो भी कम हो।
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जाने क्या इस बदला इस नियम में
फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने निकासी को लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं, जिनमें जन्मतिथि से लेकर बैंक खाता नंबर तक शामिल हैं। आपको क्लेम फाइल करते समय अब पूरा अकाउंट नंबर फॉर्म में डालना होगा। जबकि पहले बैंक खाते के अंतिम चार अंक ही खाते को वेरिफाई करने के लिए भरने पड़ते थे।
जो नौकरी कर रहे लोग पीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं, उनको कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा दे दी है। हालांकि यह सशर्त है।
मात्र 72 घंटे में पैसे आपके खाते में
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश के अनुसार, कोई भी पीएफ सदस्य अपनी जन्म तिथि बदलवा सकता हैं। लेकिन आधार कार्ड और पीएफ खाते में दर्ज तिथि में 3 साल का ही अंतर होना चाहिए।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दावों के लिए विशेष कोरोना वायरस निकासी योजना के तहत प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। ईपीएफओ के अनुसार, कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल किए जा रहे हैं और मात्र 72 घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।।
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लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत
नए महामारी वापसी प्रावधान के अलावा, ईपीएफओ ने ग्राहकों को वर्तमान में घर निर्माण, शादी, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी को वापस लेने की भी अनुमति दी है।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है।
लेकिन हाल ही में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने दस दिन में इन दावों का निपटान किया है।
लेकिन ईपीएफओ ने कहा कि उसकी प्रणाली में पूरी तरह से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है।
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