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इस बड़े बैंक की कुछ सेवाएं 2 दिन तक रहेंगी बंद, यहां जानिए पूरी बात
एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को होने वाली परेशानी के लिए खेद प्रकट किया है। साथ ही ग्राहकों से बैंक के दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की सलाह दी है।
नई दिल्ली: अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के खाताधारक हैं तो इस खबर को पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। एसबीआई के कुछ ग्राहकों को अगले दो दिन तक खास सर्विसेस का इस्तेमाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
बैंक की कुछ सेवाएं अंडर मेंटिनेंस हैं। जिसकी वजह से मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिये बैंक की एनआरआई सर्विसेज 15 से 17 दिसंबर 2020 के बीच काम नहीं करेगी।
बैंक का कहना है कि इसका सभी ग्राहकों पर असर नहीं होगा। इस बार सिर्फ एनआरआई सेवाएं पर ही असर पड़ेगा। एसबीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
इस बड़े बैंक की कुछ सेवाएं 2 दिन तक रहेंगी बंद, यहां जानिए पूरी बात (फोटो: सोसल मीडिया)
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ग्राहकों को दी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की सलाह
एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को होने वाली परेशानी के लिए खेद प्रकट किया है। साथ ही ग्राहकों से बैंक के दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की सलाह दी है। बैंक की तरफ से कहा गया ग्राहकों को बिना रुकावट बैंकिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज बेहतर बनाने को मेंटिनेंस वर्क किया जा रहा है।
बदले खाता खुलवाने के नियम, इन ग्राहकों को मिलेगा फायदा ही फायदा
भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई ) ने खाते से जुड़े कई नियमों में ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है। बैंक के चालू खाते के नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं।
ऐसे में नए नियमों के अनुसार, 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की तरफ से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में चालू खाते को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे, हालाकिं अब इन नियमों से कई खाता धारकों को राहत दी गई है।
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इस बड़े बैंक की कुछ सेवाएं 2 दिन तक रहेंगी बंद, यहां जानिए पूरी बात (फोटो: सोशल मीडिया)
बैंकिग सिस्टम से कैश क्रेडिट
बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 6 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि आरबीआई(RBI) ने कई ग्राहकों को करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें जिन ग्राहकों ने बैंकिग सिस्टम से कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी ली है।
बैंक के इस नए सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को उसी बैंक में अपना Current Account या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे वो लोन या कर्ज ले रहे हैं।
रिजर्व द्वारा लागू किया गया ये नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने बैंक से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्राहक लोन (Loan) किसी एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में जाकर खुलवा लेते हैं।
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