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सरकार का बड़ा फैसला: वर्कर्स को मिलेगा फायदा ही फायदा, बस करना होगा ये काम

अब कामगारों को गृह राज्य में जाकर बसने पर भी यात्रा भत्ता (Travel Allowance) दिया जाएगा। इसके लिए बस कामगारों को एक शर्त पूरा करनी होगी। 

Shreya
Published on: 26 Nov 2020 10:20 AM GMT
सरकार का बड़ा फैसला: वर्कर्स को मिलेगा फायदा ही फायदा, बस करना होगा ये काम
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अब सभी कर्मचारियों को मिलेगा यात्रा भत्ता

नई दिल्ली: केंद्र सरकार सभी कामगारों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल, केंद्र द्वारा अब सभी राज्यों में वर्कर्स को यात्रा भत्ता (Travel Allowance) देने की योजना बनाई गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी संस्थान के कामगारों को साल में एक बार अंतरराज्यीय यात्रा (Interstate Travel) के लिए भत्ता मिलेगा। उन्हें ट्रेन से सफर करने के लिए कम से कम सेकेंड क्लास (Second Class) के यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

गृह राज्य में जाकर बसने पर भी मिलेगा भत्ता

साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कामगार रोजगार वाली जगह से अपने गृह राज्य में जाकर बस जाता है तो भी उसे भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे एक शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा। कामगारों के सामने ये शर्त होगी कि उन्होंने पूर्ववर्ती एक साल की अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान में 180 दिन काम किया हो। अगर कामगार ने यह शर्त पूरी की हो तो उसे भी निर्धारित भत्ता राशि दी जाएगी।

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Travel allowance to all workers (फोटो- सोशल मीडिया)

कामगारों के कल्याण के लिए शामिल किए गए कई नए प्रावधान

इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कामगारों के कल्याण के लिए कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह अधिसूचना (Notification) लोगों के सुझाव लेने के लिए जारी की गई है। इसे एक महीने के बाद अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि कामगारों को पहले इस तरह का भत्ता नहीं दिया जाता था, लेकिन अब केंद्र ने सभी राज्यों में कामगारों को यात्रा भत्ता देने की योजना बनाई है। इसके तहत अब सभी प्रतिष्ठानों के कामगारों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

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ऐसा मिलेगा यात्रा भत्ता

अगर कोई कामगार 12 महीने की अवधि के बीच में ही अपना इंप्लोयर बदल लेता है तो भी उसे अब यात्रा भत्ता राशि दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उसे अपने नए प्रतिष्ठान को एक शपथ पत्र में यह लिखकर देना होगा कि उसने अपने पहले प्रतिष्ठान में 180 दिन काम किया है और कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया है। ऐसे में नया प्रतिष्ठान उसके लिए यात्रा भत्ता जारी करेगा।

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