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कर्फ्यू को तैयार राजधानी: हाई कोर्ट में सरकार ने कही ये बात, रात को रहना होगा कैद

दिल्ली में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा सकती है। इसकी जानकारी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी है। 

Shreya
Published on: 26 Nov 2020 9:24 AM GMT
कर्फ्यू को तैयार राजधानी: हाई कोर्ट में सरकार ने कही ये बात, रात को रहना होगा कैद
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कर्फ्यू को तैयार राजधानी: हाई कोर्ट में सरकार ने कही ये बात, रात को रहना होगा कैद

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण फैलता जा रहा है। आए दिन कई हजार केस सामने आ रहे हैं। जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। दरअसल, कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा सकती है। इसकी जानकारी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी है।

नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रही सरकार

आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि हम कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों की तरफ रात को कर्फ्यू लगाने पर केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब किया था। जिसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि हम अभी किसी भी तरह के कर्फ्यू लगाने का फैसला नहीं किया है।

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NIGHT CURFEW IN DELHI (फोटो- सोशल मीडिया)

कोरोना के हालात के मद्देनजर होगा आखिरी फैसला

हालांकि सरकार ने कहा कि हम नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां पर कोरोना के 5 हजार 246 नए केस सामने आए हैं। जिसके बाद राजधानी में कोरोना के 5 लाख 45 हजार 787 मामले हो गए हैं। वहीं अब तक 8 हजार 720 लोग महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।

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पंजाब में नाइट कर्फ्यू का आदेश

बता दें कि पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने सभी शहरों और कस्बों में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात के कर्फ्यू का आदेश दिया है। प्रदेश में यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा। वहीं अगर कोई भी कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

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