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बदहाल गाड़ियों पर फायदा, सरकार के इस काम से मिलेंगे अच्छे पैसे

Harsh Pandey
Published on: 27 Aug 2019 11:27 AM GMT
बदहाल गाड़ियों पर फायदा, सरकार के इस काम से मिलेंगे अच्छे पैसे
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सांकेतिक चित्र

नई दिल्ली. नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सिंतबर से समस्त भारत में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में दे दी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।

आधिकारिक अधिसूचना...

बताते चलें कि संसद ने इसी हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

बता दें कि ट्रैफिक नियम उल्लघन पर सख्त सजा का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके अभिभावकों को 3 साल तक जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

नए यातायात नियम...

नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसुला जा सकता है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना निश्चित किया गया है।

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मोटर व्हीकल (संशोधित) बिल 2019 के तहत लागू नए कानून...

(1) धारा 194E के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

(2) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

(3) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा।

(4) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार।

(5) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

(6) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।

(7) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।

(8) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

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(9) धारा 183 के तह अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा।

(10) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

(11) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

(12) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

(13) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा।

(14) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है।

(15) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है।

(16) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर।

(17) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

(18) धारा 194C के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।

(19) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है।

Harsh Pandey

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