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इस बिल में सजा के कई प्रावधानों को बदला गया है साथ ही अपराध की नई श्रेणियों को भी इस बिल में शामिल किया गया है। बिल के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता जिसकी सीमा पहले तीन आर्म्स तक थी।
नई दिल्ली: अब लाइसेंस के साथ हथियार रखने के नियमों में बदलाव किया जायेगा। कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी के बाद सोमवार को गृह मंत्रालय ने 60 साल पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पेश करने का फैसला किया है।
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बता दें कि इस बिल में सजा के कई प्रावधानों को बदला गया है साथ ही अपराध की नई श्रेणियों को भी इस बिल में शामिल किया गया है। बिल के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता जिसकी सीमा पहले तीन आर्म्स तक थी।
पुलिस का सैन्य बलों से हथियार लूटने के मामले में 10 साल की सजा
आर्म्स अमेडमेंट बिल में अधिकृत डीलर के अलावा किसी को भी एक से ज्यादा अधिकार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही पुलिस का सैन्य बलों से हथियार लूटने के मामले में 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में शामिल किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ियों को अपवाद के तौर पर एक से ज्यादा आर्म्स रखने की इजाजत मिलेगी लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस की श्रेणी को तय किया गया है।
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अब शादी-बारात में हर्ष फायरिंग पर होगी सजा
जश्न के मौकों पर आए दिन हर्ष फायरिंग में हादसों की घटनाएं होती हैं ऐसे में अब इसे अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है। लापरवाही से शादी-बारात में फायरिंग करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए बिल में ऐसे अपराध के लिए 2 साल की सजा या एक लाख के जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है। धार्मिक आयोजनों, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग को कानूनी तौर पर अपराध माना गया है।
बिल पास होने के बाद 90 दिन के भीतर अपना हथियार जमा करना होगा
कानून बनने के बाद एक से ज्यादा हथियार रखने वालों को 90 दिन के भीतर अपना हथियार जमा करना होगा। इसके लिए लाइसेंसधारक को करीबी पुलिस स्टेशन में अपना हथियार तय समयसीमा के अंदर जमा कराना होगा।
अगर हथियार किसी सैन्यकर्मी को पास है तो उसे अपनी यूनिट में यह जमा कराना पड़ सकता है। एक से ज्यादा लाइसेंस को कानून लागू होने के एक साल के भीतर रद्द कर दिया जाएगा।
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प्रतिबंधित हथियार रखने पर अब तक 7 साल को बढ़ाकर 10 साल
नए कानून में हथियारों की तस्करी और उनके पुरजों की अवैध ब्रिक्री-खरीद को भी अपराध माना गया है। बगैर लाइसेंस के प्रतिबंधित हथियार रखने पर अब तक 7 साल की सजा का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 10 साल किया गया है। अगर प्रतिबंधित हथियार से किसी की मौत हो जाती है तो पहले की तरह नए कानून में भी मौत की सजा या फिर जुर्माने के साथ उम्र कैद को बरकरार रखा गया है।
बिल में लाइसेंस की वैधता को तीन से बढ़ाकर पांच साल करने की बात भी कही गई है। नए कानून में सरकार हथियारधारक की निगरानी के लिए भी नियम बना रही है ताकि खरीदे गए बारूद, तस्करी और जांच के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
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राजघरानों से जुड़े सांसद संशोधन बिल के ख़िलाफ़
सूत्रों की माने तो राजनीतिक दलों में राजघरानों से जुड़े सांसद एक से ज्यादा हथियार न रखने के संशोधन के ख़िलाफ़ हैं। उनकी दलील है कि उनके पुश्तैनी हथियार हैं जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। सांसदों का दलील है कि दशहरे पर शस्त्र पूजन में इन हथियारों का प्रयोग होता है। राजघरानों की दलील है कि रियासतों का भारत में विलय इन हथियारों के साथ ही हुआ था ऐसे में इनपर रोक ठीक नहीं हैं।
जानकारी के मुताबिक संशोधन बिल में ये प्रावधान है कि ऐसे पुश्तैनी हथियारों की एक अलग श्रेणी होगी लेकिन उनके प्रयोग के लिए कारतूस नहीं रख सकते। जो सांसद संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी दलील कि 95 फीसदी लोगों के पास एक ही हथियार है और सिर्फ 5 फीसदी लोगों के पास एक से ज्यादा फायर आर्म हैं।