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Sameer Wankhede: आर्यन खान मामले में वानखेड़े को HC से मिली राहत, 22 मई तक CBI नहीं करेगी गिरफ्तार
Sameer Wankhede: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े लगातार कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई के कार्रवाई के खिलाफ समीर वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है।
Sameer Wankhede: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े लगातार कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ समीर वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया थी। समीर वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ CBI की कार्रवाई बदले की कार्रवाई कर रही है। वहीं, मुंबई हाईकोर्ट नें समीर वानखेड़े की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 22 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शनिवार यानि 20 मई को वानखेड़े सीबीआई दफ्तर पहुंचकर सवालों के जवाब देंगे।
समीर वानखेड़े की लगातार बढ़ रहीं मुश्किलें
समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। समीर पर शाहरूख खान के बेट आर्यन खान को ड्रग्स केस में छोड़ने के बदले 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। उन्होनें इस मामले अब मुंबई हाईकोर्ट का रूख किया है। कोर्ट में वानखेड़े की याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। मुंबई में सीबीआई अधिकारियों ने वानखेड़े को गुरुवार को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मई को वानखेड़े को राहत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रूख करने की स्वतंत्रता दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में, वानखेड़ ने एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर करने की मांग की थी।
आर्यन खान की हुई थी गिरफ्तारी
2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज में रेव पार्टी की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई थी। इस दौरान शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद रहे थे, बाद में जमानत मिलने पर वे बाहर आए। इस कार्रवाई को लेकर तब भी वानखेड़े तत्तकालीन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर थे।