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फिर फंसे अर्नब: महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप, बढ़ सकती मुसीबत
शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने अर्नब गोस्वामी के मामले पर कहा कि हमने इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। आरोपी को जेल के पीछे और अदालत तक पहुंचाया है।
मुंबई: महाराष्ट्र के इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या मामले में जेल भेजे गए रिपब्लिक भारत के सीईओ व एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बीते कल अंतरिम जमानत मिल गई थी। बुधवार को लगभग पूरे दिन चली सुनवाई के बाद देर शाम सवा चार बजे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय से रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को भले ही बेल मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले पर भी कार्रवाई हो सकती है।
महिला पुलिसकर्मी ने अर्नब पर लगाया पिटाई का आरोप
बता दें कि 4 नवंबर को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस की टीम जब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो उस दौरान उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की कथित रूप से पिटाई कर दी थी। इस सिलसिले में मध्य मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग थाने में पिछले सप्ताह उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़ित को न्याय देने के बीच में अंतर जरूर होना चाहिए
अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर एक बात चीत में राज्य के मंत्री नवाब मलिक (Nawab malik ) ने कहा कि कानून के सामने सब एक समान हैं और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किसी पीड़ित को न्याय देने के बीच में अंतर जरूर होना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी (congress party) ने अर्नब की जमानत पर कहा कि उन्हें सिर्फ बेल मिली है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
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मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है- कांग्रेस
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अर्नब गोस्वामी का मसला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी हो लेकिन यह मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने शायरी वाले अंदाज में कहा कि 'जेल से गई वह बेल से नहीं आएगी'।
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास- शिवसेना
शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने अर्नब गोस्वामी के मामले पर कहा कि हमने इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। आरोपी को जेल के पीछे और अदालत तक पहुंचाया है। माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो भी फैसला दिया है।
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महाराष्ट्र की सरकार उसका सम्मान करते हुए आगे काम करेगी। लेकिन हमें उम्मीद है की अदालत से पीड़ित परिवार को भी न्याय जरूर मिलेगा। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत कहा कि अभी फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।