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टूलकिट केस में शांतनु को राहत: कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, निकिता पर फैसला आज
बता दें कि आरोप है कि निकिता और शांतनु दोनों खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके ही इशारे पर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। जानकारी के मुताबिक, शांतनु के ई-मेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया गया था। जिसे निकिता और दिशा ने एडिट किया था।
नई दिल्ली: भारत में टूलकिट मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस में आरोपी दिशा रवि की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, वो अभी पुलिस रिमांड पर है। वहीं आज निकिता जैकब पर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) फैसला सुनाएगा। जबकि आरोपी शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को दस दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी है।
शांतनु को मिली 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत
आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि FIR नई दिल्ली में दर्ज की गई है और अदालत मामले के बारे में सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन CPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए किसी भी नियमित आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसी आवेदन के आधार पर अदालत ने शांतनु को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी है।
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खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे निकिता और शांतनु
बता दें कि आरोप है कि निकिता और शांतनु दोनों खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके ही इशारे पर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। जानकारी के मुताबिक, शांतनु के ई-मेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया गया था। जिसे निकिता और दिशा ने एडिट किया था और फिर इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया गया। बता दें कि ये वहीं टूलकिट है जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
जांच में सामने आए इनके नाम
ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर अकाउंट से ये टूलकिट लीक होने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान इसके तार बेंगलुरू की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि, मुंबई हाईकोर्ट की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब, महाराष्ट्र के बीड के इंजीनियर और एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक से जुड़े मिले।
मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन निकिता जैकब और शांतनु मुलुक फरार हो गए थे। बता दें कि शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में भी शामिल था।
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