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सावधान हो जाएं किसान: जल्द कर लें ये काम, नहीं तो लगा सकता है तगड़ा झटका

महामारी के इस दौर में खेती-किसानी कर रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) काफी लाभदायक साबित हुआ है। किसानों को इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार और कृषि विकास दर मेंं तेजी लाने में सहायता मिल रही है।

Newstrack
Published on: 30 Aug 2020 6:52 AM GMT
सावधान हो जाएं किसान: जल्द कर लें ये काम, नहीं तो लगा सकता है तगड़ा झटका
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महामारी के इस दौर में खेती-किसानी कर रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) काफी लाभदायक साबित हुआ है। किसानों को इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार और कृषि विकास दर मेंं तेजी लाने में सहायता मिल रही है।

नई दिल्ली। महामारी के इस दौर में खेती-किसानी कर रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) काफी लाभदायक साबित हुआ है। किसानों को इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार और कृषि विकास दर मेंं तेजी लाने में सहायता मिल रही है। ऐसे में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकोंं के लिए यह खबर बहुत महत्व रखती है। किसान जिन्होंने बैंक से कृषि कर्ज लिया है उसको वापस करने की तारीख का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी एक भूल आपकी जेब पर तगड़ा झटका लगा सकती है। इससे बचने के लिए समय रहते कर्ज़ भुगतान कर दीजे, नहीं तो 4 प्रतिशत की जगह 7 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। याद कर लीजे ये तारीख दो दिन बाद यानी 31 अगस्त को अंतिम तारीख है।

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किसानों के लिए सरकार का तोहफा

ऐसे में अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत किसानों को खेती के लिए बिना गारंटी के ही 1.60 लाख रुपए का कर्ज देने के आदेश कर दिए गए हैं। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये तक ही हुआ करती थी।

farmers किसान क्रेडिट कार्ड( फोटो-सोशल मीडिया)

केंद्र सरकार बिना गारंटी कर्ज इसलिए दे रही है जिससे की किसान यानी अन्नदाता साहूकारों के बहकावे में न आए। आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर बैंकों को केसीसी जारी करने का आदेश भी दिया गया है। कार्ड बनाने के लिए लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म कर दिया गया है।

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पहले की अपेक्षा 3 प्रतिशत महंगा

देश की मोदी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से हालातों को देखते हुए इसे 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 31 मई किया था। फिर बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया।

इसका मतलब यह है कि किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं। और बाद में ये पहले की अपेक्षा 3 प्रतिशत महंगा पड़ेगा।

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