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जारी हुई गाइडलाइंस: सरकार ने लिए कई अहम फैसले, 1 सितंबर से मिली ये छूटें

1 सितंबर से अनलॉक-4 की लागू होने वाली गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अनलॉक-4 के कई अहम प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार अब लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है।

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Published on: 30 Aug 2020 11:41 AM IST
जारी हुई गाइडलाइंस: सरकार ने लिए कई अहम फैसले, 1 सितंबर से मिली ये छूटें
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1 सितंबर से अनलॉक-4 की लागू होने वाली गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अनलॉक-4 के कई अहम प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कई अहम बदलाव किये हैं।

नई दिल्ली। 1 सितंबर से अनलॉक-4 की लागू होने वाली गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अनलॉक-4 के कई अहम प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार अब लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। जिसके चलते अनलॉक-4 का एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। साथ ही राज्य किसी भी स्थिति में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा और इन जगहों पर केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।

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गाइडलाइंस में ये मिली अनुमति

गाइडलाइंस में जारी दिशाद-निर्देश के चलते एक राज्य में कंटेनमेंट जोन कहां-कहां हैं, इसकी पूरी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देंगे। जिससे जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल सेवाएं भेजी जा सकें और वहां की निगरानी की जा सके।

Lockdown अनलॉक-4

इस बारे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केंद्र की इजाजत के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकते हैं।

अपलॉक-4 की गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की इजाजत दी जाएगी।

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एक ही राज्य के अंदर आवाजाही

केंद्र ने ये भी बताया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक-टोक होगी और ना किसी तरह की अनुमति की जरूरत होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बाद भी कुछ राज्यों ने अपने यहां आवागमन पर शर्तों के साथ मनाही लगाई हुई थी।

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं के लिए 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत दे दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इसका बहुत महत्व है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान बहुत अहम होगा।

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