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बड़ा ऐलान: कंटेनमेंट जोन के लिए जारी नए दिशानिर्देश, सख्ती से करना होगा पालन

बीते दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देशभर में तमाम जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लेकिन ताजा खबर मिली है कि अब दो हफ्ते में ये जोन खत्म किए जा सकते हैं।

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Published on: 31 July 2020 5:14 AM GMT
बड़ा ऐलान: कंटेनमेंट जोन के लिए जारी नए दिशानिर्देश, सख्ती से करना होगा पालन
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नई दिल्ली: बीते दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देशभर में तमाम जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लेकिन ताजा खबर मिली है कि अब दो हफ्ते में ये जोन खत्म किए जा सकते हैं। बता दें, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Mohfw)से ये मांग की थी कि कंटेनमेंट जोन के नियमों में ढील दी जाए। जोन के लिए पहले नियम थे कि किसी कंटेनमेंट जोन में आखिरी मरीज ठीक होने के 28 दिन बाद इलाका खोला जाएगा, लेकिन अब यह समयावधि घटा कर 14 दिन कर दी गई है।

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लॉकडाउन के चलते 3 महीने से बंद

ऐसे में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दिये जाने के बाद उन इलाकों में काफी राहत मिलेगी, जहां काफी लंबे समय से लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कई इलाके कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन के चलते 3 महीने से बंद थे।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स और बफर ज़ोन में मामले आते रहे।

दिल्ली सरकार ने गुरूवार को केंद्र सरकार का फैसला आने के बाद इसका स्वागत किया और कहा कि सभी जिला प्रशासन को अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

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नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन

दिल्ली सीेएम कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 'दिल्ली ऐसा पहला राज्य था जिसने केंद्र से आग्रह किया कि वह कंटेनमेंट जोन को सील करने की समयावधि को कम करे। दिल्ली में नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हाईरिस्क ग्रुप्स और संक्रमति व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगी।

इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन राज्यों में कुछ इलाके लंबे समय से कंटेनमेंट जोन में हैं वे वहां का आखिरी केस ठीक होने के 14 दिन के अंदर उसे निषेध क्षेत्र की श्रेणी से हटा सकते हैं।

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