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Bombay HC: राहुल गांधी को बड़ी राहत, PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने पेशी अगस्त तक बढ़ाई
Bombay HC: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात की एक कोर्ट के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की 2 अगस्त तक बढ़ा दी।
Rahul Gandhi News : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में सोमवार (12 जून) को राहत दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात की एक कोर्ट के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि 02 अगस्त तक बढ़ा दी। बता दें, राहुल गांधी ने 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत दर्ज की गई थी।
PM मोदी पर क्या बोले थे राहुल?
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि, साल 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे (Rafale Fighter Jet Deal) के संदर्भ में राहुल गांधी की 'कमांडर-इन-चोर' टिप्पणी मानहानि (Defamation) के समान है। शिकायतकर्ता खुद को बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एस वी कोतवाल (Justice S V Kotwal) की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील की ओर से समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस कोतवाल ने कहा, 'पहले दी गई अंतरिम राहत (Rahul Gandhi Interim Relief) 2 अगस्त तक जारी रहेगी।
PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान
शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि, कांग्रेस नेता ने सितंबर 2018 में राजस्थान में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। उनकी शिकायत के अनुसार, चार दिन बाद अर्थात रैली के बाद राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक वीडियो पर टिप्पणी की। जिसे अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था।