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बर्गर सस्ता-चालान महँगा! चालक की हालत हो गई ख़राब

 यूपी के बल्केश्वर (न्यू आगरा) निवासी आदित्य के साथ हुआ कुछ ऐसा की उनके होश ही उड़े हुए हैं। आदित्य शनिवार को फव्वारा चौराहे पर बर्गर लेने गये थे। उन्होंने पचास रुपये का बर्गर खरीदा। फिर जब वे लौटकर आए तो उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था।

Vidushi Mishra
Published on: 8 Sep 2019 9:21 AM GMT
बर्गर सस्ता-चालान महँगा! चालक की हालत हो गई ख़राब
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चालान

नई दिल्ली : यूपी के बल्केश्वर (न्यू आगरा) निवासी आदित्य के साथ हुआ कुछ ऐसा की उनके होश ही उड़े हुए हैं। आदित्य शनिवार को फव्वारा चौराहे पर बर्गर लेने गये थे। उन्होंने पचास रुपये का बर्गर खरीदा। फिर जब वे लौटकर आए तो उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। इस मैसेज में पांच हजार रुपये का चालान कटने का मैसेज आया हुआ था। क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था।

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चालान के बराबर है महीने भर का वेतन

ये घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। आदित्य नमक की मंडी में एक सराफा व्यापारी के यहां नौकरी करता है। आदित्य को आठ हजार रुपये महीना वेतन मिलता है। वे फव्वारा चौराहे पर बाइक से बर्गर लेने गए थे। इधर नो पार्किंग जोन है। उसने बाइक खड़ी की। बर्गर खरीदा। लौटा तो पुलिस कर्मी खड़ा था।

पुलिस कर्मी ने आदित्य से पूछा हेलमेट किधर है। उसने कहा कि दुकान पर है। दस कदम की दूरी पर दुकान है। बाजार में पैदल चलना मुश्किल है इसलिए हेलमेट नहीं लगाया। वह दुकान पर लौट आया।

इसी दौरान उसके मोबाइल पर मैसेज आया। ई चालान हुआ था। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वह परेशान है। समझ नहीं पा रहा है क्या करें। उसका कहना है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा तीनों कागजात थे।

लेकिन उन सबको पुलिस कर्मी ने देखा ही नहीं। पता नहीं किस-किस आरोप में चालान किया है। वह पांच हजार रुपये का जुर्माना भर देगा तो परिवार को महीनेभर रोटी कैसे खिलाएगा।

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हेलमेट पर हुआ चालान

आदित्य का कहना है कि वह इस संबंध में सोमवार को एसएसपी से मिलेगा। उसके पास सिर्फ हेलमेट नहीं था। बिना हेलमेट अभी 500 रुपये जुर्माना है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 500 रुपये जुर्माना है। इस तरह सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माना बनता है।

फोन पर ऑनलाइन चालान आया था। इस संबंध में जब ट्रैफिक पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने सिस्टम में चेक किया। बताया कि बिना लाइसेंस 2500, बिना बीमा 2000 व बिना हेलमेट 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह पांच हजार रुपये का चालान हुआ है। वहीं पीड़ित आदित्य का कहना है कि बाइक नई है। किसी ने कागज मांगे ही नहीं। सीधे चालान मोबाइल पर भेज दिया।

पुराना नियम है नया तो दुगना होता

एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार प्रसाद का कहना है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में निर्धारित जुर्माना अभी यूपी में लागू नहीं हुआ है। आगरा में पुराने नियम के तहत ही ई चालान काटे जा रहे हैं। नए जुर्माना के तहत ये चालान हुआ होता तो बाइक सवार को 11 हजार रुपये का जुर्माना भरना होता।

आदित्य को बर्गर लेना इस कदर भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंंने कभी सोचा ही नहीं था।

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Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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